Akbaruddin Owaisi: इस टिप्पणी के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज

देश
लव रघुवंशी
Updated Nov 22, 2019 | 16:58 IST

Case against Akbaruddin Owaisi: विवादित बयानों के लिए मशहूर AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया है।

Akbaruddin Owaisi
अकबरुद्दीन ओवैसी  |  तस्वीर साभार: ANI

हैदराबाद: AIMIM विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद की सैदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ओवैसी के खिलाफ इस साल 23 जुलाई को करीमनगर में एक सार्वजनिक बैठक में उनकी टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

मामले में वकील और याचिकाकर्ता करुणासागर ने गुरुवार को बताया, 'अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) कोर्ट हैदराबाद ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 153 (बी) और 506 के तहत उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को दोहराने के लिए मेरी शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने 23 दिसंबर तक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है।'

ओवैसी ने जुलाई में कहा था कि साल 2013 में की गई उनकी '15 मिनट' की टिप्पणी का आरएसएस आज तक जवाब नहीं दे सका।

जुलाई में करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, 'वे लोग डरते हैं जो आसानी से डर जाते हैं और उन लोगों से डरते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैसे डराना है। वे (आरएसएस) मुझसे नफरत क्यों करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, मेरे '15 मिनट 'के बयान का जवाब देने में।'

बजरंग दल और वीएचपी ने भी करीमनगर में ओवैसी के बयानों पर पुलिस शिकायत दर्ज की थी। 2013 में दिए अपने बयान के लिए ओवैसी जेल भी जा चुके हैं।

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