IAS cadre rules: केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर केरल और तमिलनाडु को है ऐतराज, आखिर क्या है मामला

आईएएस डेप्यूटेशन नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन गैर बीजेपी दल इसका विरोध कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु के सीएम ने तो इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया।

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IAS cadre rules: केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर केरल और तमिलनाडु को है ऐतराज, आखिर क्या है मामला 
मुख्य बातें
  • राज्यों से आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं।
  • हर वर्ष तय संख्या में राज्य से डेप्यूटेशन पर केंद्र में जाते हैं आईएएस अधिकारी
  • केंद्र सरकार तय संख्या में संशोधन करना चाहती है।

केरल, तमिलनाडु और झारखंड ने केंद्र से आईएएस (कैडर) प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को हटाने का आग्रह किया है।इस कदम का विरोध करते हुए केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि यह राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सिविल सेवा अधिकारियों के बीच भय पैदा करेगा। विजयन ने कहा कि वर्तमान प्रतिनियुक्ति नियम स्वयं संघ के पक्ष में भारी हैं और सख्ती लाने से सहकारी संघवाद की जड़ कमजोर होगी। बता दें कि 6 राज्यों द्वारा अब तक विरोध दर्ज कराया गया है। 

आईएएस अधिकारियों में डर पनपेगा- पी विजयन
केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधन निश्चित रूप से एक भय मनोविकृति और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के बीच एक राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए हिचकिचाहट का रवैया पैदा करेगा जो कि सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक रूप से विरोध करने वाली  पार्टियों द्वारा बनाई गई हैं। 

उन्होंने कहा कि केरल सरकार की राय है कि इन प्रस्तावित संशोधनों को हटाया जा सकता है। हमारे संघीय ढांचे में, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के बराबर हैं क्योंकि दोनों को लोगों द्वारा चुना जाता है, हालांकि संविधान में प्राधिकरण का विभाजन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संघ का अधिकार क्षेत्र देता है। पत्र में कहा गया है कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि एक जीवंत लोकतांत्रिक और संघीय राजनीति में राज्यों और केंद्र पर अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक विचारों के साथ राजनीतिक गठन किया जा सकता है। लेकिन ये सरकारें संविधान के ढांचे के भीतर काम करती हैं।

इन राज्यों को है ऐतराज

  1. पश्चिम बंगाल
  2. केरल
  3. तमिलनाडु
  4. झारखंड
  5. राजस्थान
  6. छत्तीसगढ़

संघीय भावना के खिलाफ है संशोधन- स्टालिन
केंद्र सरकार ने आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जो राज्य सरकारों के आरक्षण को दरकिनार करते हुए आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने में सक्षम होगा। केंद्र द्वारा प्रस्तावित आईएएस कैडर नियमों में संशोधन देश की संघीय राजनीति और राज्य की स्वायत्तता की जड़ पर प्रहार करता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से कहा और उनसे इस कदम को छोड़ने का आग्रह किया।केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्टालिन ने इसका कड़ा विरोध किया।

संशोधन प्रस्ताव हमारी संघीय राजनीति और राज्य की स्वायत्तता की जड़ पर प्रहार करता है। स्टालिन ने मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि यदि लागू किया जाता है, तो प्रस्तावित संशोधनों से संघ और राज्यों के बीच मौजूद सहकारी संघवाद की भावना को अपूरणीय क्षति होगी और केंद्र सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होगा।

क्या है मामला
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने 12 जनवरी को राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6 (कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है।कम से कम छह राज्य सरकारों ने ऐसे किसी भी कदम का विरोध करते हुए डीओपीटी को पत्र लिखा है, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्य भी शामिल हैं। आईएएस संवर्ग नियम 1954 के नियम 6 में चार संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।यह प्रस्तावित किया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में तैनात करने में देरी करती है, तो "अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या भी तय करेगा, जबकि बाद में ऐसे अधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए जाएंगे।यह मौजूदा मानदंडों का विरोध करता है जिसके अनुसार राज्यों को भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों समेत एआईएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त करना पड़ता है और किसी भी समय, यह कुल कैडर की संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।प्रस्तावित चौथा परिवर्तन यह है कि एक विशिष्ट स्थिति में जहां केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा।

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