Lakhimpur : प्रियंका गांधी ने कहा-सीतापुर में मुझे अवैध हिरासत में रखा गया है, वकील से मिलने नहीं दिया

देश
आलोक राव
Updated Oct 06, 2021 | 07:38 IST

Priyanka Gandhi News Updates : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई एफआईआर दिखाई गई है।

Illegally confined in Sitapur, not allowed to meet lawyer, says Priyanka Gandhi
सीतापुर के पीएसी परिसर में प्रियंका गांधी को रखा गया है।  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • लखीमपुर खीरी में गत रविवार को हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए
  • पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहीं प्रियंका को सीतापुर में रोका गया
  • सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में कांग्रेस नेता प्रियंका को रखा गया है

सीतापुर : उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि उसने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने के बाद अस्थायी जेल सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा है। इसके बाद प्रियंका ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीतापुर के पीएसी परिसर में 'अवैध तरीके से रखा गया' है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें किसी मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यहां पर किसी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है और न ही यह बताया जा रहा है कि उन पर कौन से आरोप लगाए गए हैं। 

मुझे किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस नेता ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई एफआईआर दिखाई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 11 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए प्रियंका ने कहा कि इनमें जिन आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वे उनकी गिरफ्तारी के समय मौके पर मौजूद भी नहीं थे। पुलिस ने उनके लिए लखनऊ से कपड़े लाने वाले दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि परिसर के बाहर मौजूद उनके वकील से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 

'सीतापुर में धारा 144 लागू नहीं थी'

प्रियंका ने कहा कि उन्हें चार अक्टूबर की सुबह बताया गया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। उन्होंने कहा, 'सीतापुर शहर के सीओ पीयूष कुमार सिंह ने चार अक्टूबर की सुबह 4.30 बजे मौखिक रूप से बताया कि मुझे धारा 151 के तहत अरेस्ट किया गया  है। इस समय मैं सीतापुर जिले में यात्रा कर रही थी। यह स्थान लखीमपुर खीरी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। जहां तक मुझे जानकारी है कि सीतापुर में धारा 144 नहीं लगी थी।' कांग्रेस महासचिव ने बताया कि लखीमपुर खीरी के लिए जाते समय उनके साथ कोई काफिला नहीं था। वह एक कार में चार लोगों के साथ यात्रा कर रही थीं। उनके साथ पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, संदीप सिंह और दो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता थे। 

प्रियंका सहित 11 नेताओं पर एफआईआर दर्ज

उन्होंने कहा, 'इन चार लोगों के अलावा मेरे साथ कोई सुरक्षाकर्मी अथवा कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे। इसके बाद मुझे दो महिला और दो पुरुष कांस्टेबलों के साथ सीतापुर के पीएसी परिसर लाया गया। मुझे किन परिस्थितियों या किन कारणों से हिरासत में लिया गया है, यह नहीं बताया गया है।' सीतापुर के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) प्यारे लाल मौर्य का कहना है कि प्रियंका समेत 11 नेताओं के खिलाफ चार अक्टूबर को सीआरपीसी की धाराओं 144, 151, 107 और 116 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम ने कहा, ‘यदि हमें आश्वासन मिलता है कि उनके द्वारा शांति उल्लंघन नहीं होगा, तो इन धाराओं को हटा दिया जाएगा।’ एसडीएम ने बताया कि प्रियंका, हुड्डा और लल्लू के अलावा संदीप, राज कुमार, दीपक सिंह, नरेंद्र शेखावत, योगेंद्र, हरिकंत, धीरज गुर्जर और अमित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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