सिर्फ आर्य समाज द्वारा जारी सर्टिफिकेट शादी की वैधता के प्रमाण नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई शख्स आर्य समाज द्वारा की गई शादी के संबंध में प्रमाणपत्र पेश करता है तो उसे एकलौता साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट  
मुख्य बातें
  • आर्य समाज द्वारा जारी सर्टिफिकेट ही सिर्फ शादी का साक्ष्य नहीं
  • एक शख्स ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का किया था इस्तेमाल
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज द्वारा जारी सर्टिफिकेट की आई बाढ़

हिंदू समाज में कई तरीके से शादी संस्कार को संपन्न कराया जाता है। लेकिन शादी की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनमें से एक आर्य समाज पद्धति द्वारा शादी है। इस विषय पर एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की मदद से उसकी पत्नी को अदालत के सामने पेश करने के संबंध में आदेश जारी हो। लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ आर्य समाज के प्रमाण पत्र को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है और इस तरह याची की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को खारिज कर दिया।

इलाहाबाग हाईकोर्ट का अहम फैसला
अदालत ने कहा कि आर्य समाज दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना, विवाह के आयोजन में विश्वासों का दुरुपयोग करता है। चूंकि विवाह पंजीकृत नहीं था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि पक्ष विवाहित हैं। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म वीर सिंह ने आर्य समाज मंदिर, गाजियाबाद द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र और विवाह के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ-साथ कुछ तस्वीरों पर भरोसा किया है।

आर्य समाज सोसायटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट की आई बाढ़
उच्च न्यायालय ने कहा कि आर्य समाज सोसायटी द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्रों की बाढ़ आ गई है, जिन पर इस अदालत और अन्य उच्च न्यायालयों ने गंभीरता से सवाल उठाया है।सरकारी वकील ने महिला के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पहली सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आपराधिक और नागरिक कानूनों के तहत अन्य उपाय उपलब्ध थे। इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। ”अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहाकि इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट और एक असाधारण उपाय है। इसे एक अधिकार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है,

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