CBI जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य बना झारखंड

झारखंड सरकार ने कई राज्यों की तरह सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए दी गई छूट वापस ले ली है। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

Hemant Soren
हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री 

नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों की तरह केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को किसी भी मामले की जांच के लिए दी गई छूट वापस ले ली है। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने सीबीआई पर समान प्रतिबंध लगाए हैं। त्रिपुरा और मिजोरम ने भी अतीत में आम सहमति रद्द कर दी थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। नए आदेश के अनुसार अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

इस आदेश का सीधे यह मायने होगा कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य में मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी अथवा सीबीआई हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ऐसा कर सकेगी।

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