Mumbai 24x7: अब मुंबई में सातों दिन 24 घंटे खुलेंगे मॉल, दुकानें, भोजनालय, मल्टीप्लेक्स

Mumbai 24x7: मुंबई 27 जनवरी से हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे खुली रहेगी। बीकेसी, नरीमन प्वाइंट जैसे गैर-आवासीय क्षेत्रों में मॉल, दुकानें, भोजनालय, मल्टीप्लेक्स सातों दिन 24 घंटे खुले रहेंगे।

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बदल जाएगी मुंबई की नाइटलाइफ 

मुंबई: मायानगरी मुंबई में मल्टीप्लेक्स, दुकानों, रेस्तरां और मॉल को 24 घंटे चालू रखने के प्रस्ताव को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे 27 जनवरी से मायानगरी में खाने-पीने वाली दुकानों और मॉल्स के 24 घंटे सातों दिन (24*7) खुलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, '27 जनवरी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नरीमन पॉइंट जैसे गैर-आवासीय क्षेत्रों में मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानें और भोजनालय खुले रहेंगे।' 
हालांकि ठाकरे ने कहा कि रात में दुकानें, मॉल और भोजनालयों को खुला रखना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल वे लोग जो महसूस करते हैं कि वे अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान रात भर खुले रख सकते हैं।' 

हालांकि बीजेपी ने इस कदम की आलोचना की है। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा कि नाइटलाइफ मुंबई में जान ले लेगी। मंगलवार को भाजपा नेता राज पुरोहित ने कहा कि मुंबई को 24X7 खुला रखने का फैसला भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और इससे बलात्कार बढ़ेगा। उन्होंने कहा, 'यदि शराब की संस्कृति लोकप्रिय हो जाती है, तो इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि होगी और हजारों निर्भया के मामले होंगे। सोचना चाहिए कि क्या ऐसी संस्कृति भारत के लिए अच्छी है।' 

 

बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का यह मनपसंदीदा प्रोजेक्ट है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि इस निर्णय से सेवा क्षेत्र में काम करने वाले मौजूदा 5 लाख लोगों के अलावा, अधिक राजस्व और नौकरियां पैदा करने में मदद मिल सकती है। लंदन की नाइटलाइफ इकोनॉमी 5 बिलियन पाउंड है और हम मुंबई में इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद करते हैं। इस प्रस्ताव से नौकरियों की संख्या दोगुनी होकर 10 लाख तक पहुंच सकती है।

हालांकि, यह छूट उन भोजनालयों पर लागू नहीं होगी जो पब, बार और शराब की दुकानों जैसे शराब परोसते हैं। बार और पब को 1.30 बजे की समय सीमा का पालन करना होगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक पहले चरण में दुकानों, रेस्तरां, गैर आवासीय इलाकों में स्थित मॉल तथा मिल परिसरों के थियेटर को पूरी रात खोलने की अनुमति होगी। 

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