Matoshree-Hanuman Chalisa Controversy: मातोश्री-हनुमान चालीसा पाठ मामले में मुंबई की सत्र अदालत 4 मई को सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा की जमानत पर फैसला सुनाएगी। गौर हो कि बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़ने के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर राजद्रोर, दुश्मनी को बढ़ावा देने और कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के लिए एक लोक सेवक पर हमला करने के आरोप में दो एफआईआर दर्ज किए गए। राणा को खार पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया था। बाद में उसे अगले दिन भायखला महिला जेल ले जाया गया।
24 अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बांद्रा की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मुंबई पुलिस ने उन्हें 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना बयान दर्ज करने को कहा था। मुंबई सत्र न्यायालय ने शनिवार को दंपति की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि 4 मई को ऑर्डर पास किया जाएगा।
उधर सांसद नवनीत राणा के वकील ने सोमवार को भायखला जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें स्पोंडिलोसिस है जो जेल में लगातार बैठने और फर्श पर लेटने के कारण बढ़ रहा है। वकील ने आगे कहा कि राणा को सीटी स्कैन से गुजरना होगा ताकि डॉक्टर उसकी स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। जेल अधिकारियों ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया।
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