Navneet Rana: दिल्ली पहुंचते ही नवनीत राणा ने दिखाए तेवर, कहा- मैं अपनी पीड़ा बताने आई हूं

Navneet Rana News : नवनीत राणा ने कहा कि जेल में उन्हें मानवाधिकारों से वंचित किया गया। जेल में उनके साथ जो 'अत्याचार' हुआ उसकी जानकारी वह लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को देंगी। नवनीत ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। कोर्ट के आदेश का पालन किया है।  

 Navneet Rana arrives New Delhi says will meet speaker of lok sabha today
हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद रही हैं नवनीत राणा।  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • हनुमान चालीसा विवाद में कई दिनों तक जेल में बंद रहीं सांसद नवनीत राणा
  • मुंंबई की एक अदालत गत चार अप्रैल को शर्तों के साथ राणा दंपति को जमानत दी
  • दिल्ली पहुंचने पर नवनीत राणा ने कहा कि वह लोकसभा के स्पीकर से मिलेंगी

दिल्ली : अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा सोमवार को दिल्ली पहुंचीं। हनुमान चालीसा विवाद में जमानत पर रिहा सांसद नवनीत ने कहा कि वह अपनी पीड़ा बताने के लिए दिल्ली आई हैं। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा स्पीकर एवं राजनीतिक दलों के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करूंगी। राणा ने कहा कि जेल में उन्हें मानवाधिकारों से वंचित किया गया। जेल में उनके साथ जो 'अत्याचार' हुआ उसकी जानकारी वह लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को देंगी। नवनीत ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। कोर्ट के आदेश का पालन किया है।

अदालत ने राणा दंपति को नोटिस जारी किया
इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को नोटिस जारी किया। इसमें कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट क्यों नहीं जारी होना चाहिए। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से कहरा कि राणा दंपति को जिन शर्तों पर जमानत मिली है उनमें से एक का उन्होंने कथित रूप से उल्लंघन किया है। इस आधार पर उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। 

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गत चार अप्रैल को शर्तों के साथ मिली जमानत
सरकारी वकील प्रदीप घारत ने कोर्ट से कहा, 'आरोपी व्यक्तियों (नवनीत राणा एवं रवि राणा) ने अपनी रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत की है। यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। हमारी मांग है कि उनकी जमानत खारिज हो और आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। इन्हें तत्काल हिरासत में लिया जाना चाहिए।' मुंबई की एक अदालत ने गत चार अप्रैल को राणा दंपति को जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिहाई के बाद दोनों न तो मीडिया से बातचीत करेंगे औऱ न ही गवाहों की प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।  
 

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