नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक पाबंदिया जारी रहेंगी। हालांकि, व्यक्तियों के अंतरराज्यीय आवाजाही और आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और कर्फ्यू की अवधि के दौरान माल की ढुलाई की जा सकेगी।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ', दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इस बात से संतुष्ट है कि दिल्ली में COVID-19 महामारी के फैलने का खतरा है, जिसे पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में इस महामारी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने पर विचार किया है। कोविड के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए यह माना जा रहा है कि पार्टी समारोह की वजह से यह वायरस फैल सकता है।'
इसके अलावा कोविड-19 के कारण दिल्ली में एल्कोमीटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि ब्रिटेन से भारत लौटे 20 लोगों में सार्स-कोव-2 के नए प्रकार (स्ट्रेन) से संक्रमित पाए गए हैं। सतर्कता बरत रही सरकार ने ब्रिटेन और भारत के बीच यात्री उड़ानों पर अस्थायी रोक सात जनवरी तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी तथा कहा कि इसके बाद सेवाएं ‘कड़े नियमों’ के साथ शुरू होंगी। केंद्र ने 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्य रात्रि तक भारत पहुंचे लगभग 33,000 यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी आरटी-पीसीआर जांच कराए जाने तथा संक्रमित नमूनों को ‘जीनोम सीक्वेंसिंग’ के लिए भेजने का पिछले सप्ताह निर्देश दिया था।
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