नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के सभी चार दोषियों को फांसी की सजा का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने सभी चार दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश शिंह, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने 22 जनवरी की सुबह सात बजे दोषियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को अपना कानूनी उपचार हासिल करने के लिए 14 दिनों का समय दिया है। इस दौरान दोषी अपने परिवार से भी मिल सकेंगे। ये तिहाड़ जेल में 12वीं फासी होगी।
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि सात सालों के बाद उनकी बेटी को न्याय मिला है। उन्होंने कहा, 'चारों दोषियों को फांसी की सजा देश की महिलाओं को शक्ति देगा। साथ ही इस फैसले से लोगों का न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है।' वहीं इस फैसले के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दायर करेंगे।
पीड़िता के माता-पिता ने अपनी अर्जी में चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी। इस पहले निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों के डेथ वारंट पर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। दोषियों की कोई भी अपील अब लंबित नहीं है।
कोर्ट ने अपना फैसले सुनाने से पहले मीडिया को कोर्ट से बाहर रखने के लिए कहा है। मामले के चारों दोषियों ने वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। दोषियों के वकीलों ने अदालत को सूचित किया है कि वे इस मामले में अपनी क्यूरेटिव याचिका दायर करने की प्रक्रिया में हैं। जबकि पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट से दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी करने की मांग की।
आइए जानते हैं कि इस केस के प्रमुख घटनाक्रम-
2013
2014
13 मार्च-दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों की सजा बरकरार रखी।
2015
20 दिसंबर-दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से इंकार किया। नाबालिग दोषी संरक्षण गृह में तीन साल की सजा काटने के बाद रिहा हुआ।
2016
3 अप्रैल-सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की।
2017
2018
9 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने पवन, मुकेश और विनय की ओर से दायर दया याचिकाएं खारिज कीं।
2019
Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।