Supreme Court : उद्धव गुट को राहत नहीं, महाराष्ट्र मामले पर तत्काल सुनवाई करने से SC का इंकार

उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली अर्जी 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी हुई है जबकि दूसरी याचिका शुक्रवार को दायर हुई। इस अर्जी में ठाकरे गुट ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है।

Supreme Court hears Uddhav fraction petition
उद्धव गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।  |  तस्वीर साभार: PTI

Maharashtra News : उद्धव गुट की अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अर्जी पर वह किसी और दिन सुनवाई करेगा। साथ ही कोर्ट ने स्पीकर से विधायकों के खिलाफ सुनवाई न करने के लिए कहा है। उद्धव गुट के वकीलों ने कोर्ट से मामले को लिस्ट करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर अभी सुनवाई नहीं कर सकता। 

एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से बनाई है सरकार
दरअसल, महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्यता ठहराने के लिए उन्हें नोटिस भेजा था। इस मामले को लेकर उद्धव गुट कोर्ट पहुंचा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 11 जुलाई तक विधायकों की अयोग्यता पर किसी तरह का फैसला लेने पर रोक लगा दी।  इस बीच, बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बना ली है। इससे पहले उद्धव गुट के वकीलों ने कहा कि वे कोर्ट से इस मामले की सुनवाई तत्काल करने की मांग करेंगे।  

उद्धव गुट की ओर से दायर हुई है दो अर्जी
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली अर्जी 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी हुई है जबकि दूसरी याचिका शुक्रवार को दायर हुई। इस अर्जी में ठाकरे गुट ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है। अर्जी में कहा गया है कि राज्यपाल ने गत 30 जून को शिंदे गुट को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। 

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