अनलॉक 4 : सोमवार में कल से खुल जाएंगे पार्क और बार, DDMA ने जारी किया आदेश

देश
किशोर जोशी
Updated Jun 20, 2021 | 14:21 IST

Delhi News: दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही लॉकडाउन में मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ता जा रहा है। डीडीएमए ने एक आदेश जारी कर कल से मिलने वाली रियायतों के बारे में बताया है।

Public parks, gardens,to open in Delhi from Monday DDMA on easing of Covid restrictions
दिल्ली में कल से खुल जाएंगे पार्क और बार, DDMA का आदेश 
मुख्य बातें
  • दिल्ली में कल से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे बार, रात 10 बजे तक के लिए मिली अनुमति
  • डीडीएम ने जारी किया आदेश, पार्क और गोल्फ कोर्स भी खुलेंगे
  • लॉकडाउन में मिलने वाली छूटों का बढ़ा दायरा

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और इसका असर लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों पर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि सोमवार से दिल्ली में बार (50 फीसदी क्षमता के साथ), सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही लंबे समय तक बंद रहे बार मालिकों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।

50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे बार

आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और इसके साथ ही लोगों को रियायतें भी मिल रही हैं। अब अनलॉक -4 के तहत दिल्ली में बार खोलने की इजाजत मिली है जिसमें 50 फीसदी की क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अब रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। इसके अलावा गार्डन्स और गोल्फ क्लबों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है।

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यहां पाबंदियां जारी हैं

इसके अलावा पब्लिक पार्कों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। सोमवार यानि 21 जून से दिल्ली में आउटडोर योगा अभ्यास की अनुमति मिल गई है। इससे पहले बाजार, मार्केट, मॉल्स के खुलने के समय म10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति थी जो फिलहाल वहीं है। जिन पर अभी पाबंदिया हैं उनमें स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा थियेटर, स्पा, जिम आदि शामिल हैं।

पुलिस कमिश्नर ने बनाई समीति

इससे पहले शनिवार को दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला और थाना स्तर पर जन स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन समिति बनाने की घोषणा की थी। पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह समिति जन स्वास्थ्य को लेकर उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति, प्रवासी कामगारों की आवाजाही, बेसहारा, बुजुर्ग नागरिकों और महिलाओं की देखरेख, भूखे और जरूरतमंदों को भोजन या राशन की आपूर्ति सहित अन्य कामों के लिए पेशेवर प्रतिक्रिया मुहैया कराएगी।

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