पंजाब में फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर मिलेगी एंट्री, चन्नी सरकार का बड़ा फैसला

कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी। यह फैसला 15 जनवरी से लागू होगा।

Punjab bans entry of not fully vaccinated people from Jan 15 in public places
पंजाब में वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी 

चंडीगढ़ : कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी। यह फैसला 15 जनवरी से लागू होगा। पंजाब ने सार्वजनिक स्थानों पर 15 जनवरी से पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह राज्य सरकार की आधिकारिक रिलीज में कहा गया है।

प्रेस रिलीज में कहा गया कि जैसा कि सभी जानते हैं कि COVID-19 महामारी ने समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है और प्रत्येक व्यक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से COVID-19 के नए प्रकार ओमिक्रॉन के कारण आकस्मिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए वे सभी वयस्क व्यक्ति जिन्होंने अभी तक कोविड के दोनों टीके नहीं लिए हैं। उन्हें घर पर ही रहनी चाहिए और किसी भी सार्वजनिक स्थान/बाजार/कार्यक्रम/सार्वजनिक परिवहन/धार्मिक स्थानों आदि में नहीं जाना चाहिए।

इसलिए, महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के साथ पठित कोविड-19 को शामिल करने और प्रबंधित करने के लिए, निम्नलिखित प्रतिबंध 15-01-2022 से लागू किए जाएंगे। 

सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थल मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार और अन्य समान स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों प्रवेश की अनुमति दी जाएगी या जो व्यक्ति किसी स्वास्थ्य कारणों से  दूसरी डोज नहीं लिए हों उन्हें ही हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दी जाएगी।  

चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालयों में केवल पूरी तरह से वैक्सीनेडेट (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही प्रवेश मिलेगा या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की वजह दूसरी खुराक नहीं लिए हों। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में भी केवल पूरी तरह से  वैक्सीनेडेट (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को ही एंट्री मिलेगी या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के की वजह से दूसरी खुराक नहीं लिए हैं।

प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर के बैंक केवल पूरी तरह से वैक्सीनेडेट (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) या स्वास्थ्य कारणों से दूसरी खुराक नहीं लेने पर ही अनुमति देंगे। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।

टीकाकरण की स्थिति को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित साधनों पर विचार किया जा सकता है (COVISHEID के मामले में लाभार्थी पहली खुराक से 84 दिनों के बाद दूसरी खुराक के लिए पात्र होगा और कोवैक्सिन के मामले में, लाभार्थी पहली खुराक से 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक के लिए पात्र होगा)

  1. दूसरी खुराक के डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र (हार्ड / सॉफ्ट कॉपी)
  2. पहली खुराक प्रमाणपत्र यह जांचने के लिए कि दूसरी खुराक देय है या नहीं।
  3. जिस व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन नहीं है, COWIN पोर्टल के माध्यम से भेजा गया टेक्स्ट संदेश (NHPSMS) वैक्सीन लिए जाने का प्रमाण हो सकता है। 
  4. टीकाकरण की स्थिति की जांच के लिए आरोग्य सेतु ऐप।

उपरोक्त सभी उपायों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार संबंधित उपायुक्त को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मौके पर टीकाकरण या सभा स्थलों पर नियमित टीकाकरण शिविरों के लिए प्रभारी कार्यालय द्वारा जहां कहीं भी जब भी मांग की जाएगी, टीकाकरण दल उपलब्ध कराए जाएंगे।
 

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