Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, 31 मई तक शादियों पर रोक, जानें नई गाइडलाइंस

देश
लव रघुवंशी
Updated May 06, 2021 | 23:31 IST

Rajasthan Lockdown: राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं 31 मई तक शादी समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है।

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राजस्थान में सख्त लॉकडाउन की घोषणा 

Rajasthan Lockdown: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार पर रोक लगाने के मकसद से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा, राज्य में 31 मई तक होने वाली शादियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि दिनांक 30 अप्रैल को जारी महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में दिनांक 10 मई प्रात: 5 बजे से दिनांक 24 मई तक लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। राज्य के सभी निवासियों जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के पश्चात आयोजित करने की सलाह दी जाती है। 

  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी। 
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन,मैरिज हॉल व होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं,इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।आमजन से अपील है पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। 
  • अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में  चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
  • राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो,  इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। 
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
  • शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी। जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

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