Noida : नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, क्या इस बार भी फीकी होगी होली?

देश
आलोक राव
Updated Mar 18, 2021 | 08:26 IST

Gautam Buddh Nagar News : कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए वे एहतियाती कदम उठाने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं।

Section 144 imposed in Noida till April 30 to beat Covid festive surge
नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • आगामी त्योहारों एवं चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम
  • कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है, नई गाइडलाइन भी जारी
  • बिना इजाजत जुलूस, हड़ताल और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी, दिव्यांगों को होगी छूट

लखनऊ : देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर सिर उठाने लगा है। कई राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ते नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और दवाई के साथ-साथ कड़ाई का पालन करना भी जरूरी है। अपने यहां कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सक्रिय हो गए हैं। 

नोएडा में 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144
कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए वे एहतियाती कदम उठाने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब सहित कई राज्यों में नाइटकर्फ्यू जैसे सख्त उपाय लागू किए गए हैं। एहतियाती उपाय करने में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव ने बुधवार को नई कोरोना गाइडलाइन जारी की तो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए नोएडा में 17 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की है।  

इस बार 29 मार्च को है होली
कोविड-19 के खतरे और आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि नोएडा में 17 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी। बता दें कि इस बार होली का त्योहार 29 मार्च को है। प्रशासन ने यदि कड़ाई बरती तो इस बार की होली भी बेरंग होगी। पिछली बार कोरोना संकट के चलते लोगों ने होली का त्योहार हर्षोल्लास से नहीं मनाया। 30 अप्रैल तक शबे बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर एवं हनुमान जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व एवं त्योहार आएंगे। 

सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन जरूरी
अपने आदेश में एडिशनल डेप्युटी कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, 'इन त्योहारों के दौरान असामाजित तत्व कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।' नोएडा में धारा-144 लागू हो जान के बाद यहां लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टैंसिंग, मास्क पहनने सहित कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर गैर-जरूरी एवं बिना अनुमति के लोगों के जुटने पर मनाही होगी। 

बिना इजाजत प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति नहीं
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान दिव्यांग लोगों को छोड़कर सार्वजनिक जगहों पर किसी छड़ी, रॉड अथवा हथियार के साथ घूमने की इजाजत नहीं होगी। आदेश के मुताबिक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही लोग प्रदर्शन, जुलूस या हड़ताल कर पाएंगे। पुलिस ने शादी-विवाह के मौके पर हर्ष फायरिंग पर भी पूरी तरह से रोक लगाया है।  

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