ट्रेन में सिगरेट पीने पर हो सकती है जेल, स्मोकिंग करने वाले पर कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा रेलवे

देश
Updated Mar 21, 2021 | 21:05 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Smoking in train: जो लोग गैर कानूनी होने के बावजूद ट्रेन में सिगरेट पीते हैं, उन्हें आगे चलकर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक कि उन्हें जेल भी हो सकती है।

train
फाइल फोटो 

नई दिल्ली: ट्रेन में धूम्रपान करना अब महंगा पड़ सकता है क्योंकि भारतीय रेलवे उन यात्रियों की गिरफ्तारी सहित भारी जुर्माना लगाने का विचार कर रही है, जो ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं। समझा जाता है कि शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में हाल ही में आग लगने की घटना की जांच के बाद धूम्रपान करने वालों पर कठोर दंड लगाने के बारे में विचार किया गया है। इस आग की घटना के पीछे सिगरेट को माना गया।

जांच में शामिल अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सिगरेट और बीड़ी पीने के बाद डस्टबिन में फेंकी गई। इससे टिशू पेपर ने आग पकड़ ली और नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी स्पेशल ट्रेन के एस 5 कोच में आग लग गई। आग की घटना 13 मार्च को उत्तराखंड के रायवाला के पास हुई थी। 

अभी का कानून प्रभावी नहीं

वर्तमान में ट्रेन में सिगरेट या बीड़ी पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है, हालांकि अपराध के लिए जुर्माने की राशि सिर्फ 100 रुपए है। ये कानून धूम्रपान के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम नहीं करता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्यों और जोनों के जनरल मैनेजर्स की एक बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों से कहा कि वे अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि कुछ लोगों के गलत कामों के कारण अन्य यात्रियों को नुकसान न हो। 

इस बैठक का हिस्सा रहे अधिकारी ने कहा कि विभाग पर्याप्त रूप से जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रहा है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तारी का भी प्रावधान लाया जाएगा। आग लगने की घटना के बारे में बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि कोच में आग इतनी भीषण थी कि टॉयलेट का पूरा आंतरिक हिस्सा जल गया।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर