Punjab में कोरोना की 'डरावनी रफ्तार', उठाने ही पड़े वो 'कड़े कदम' जिनसे बचा जा सकता था

देश
रवि वैश्य
Updated Mar 20, 2021 | 12:02 IST

Ban in Punjab due to Covid-19:पंजाब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं साथ ही 10 से ज्यादा मेहमान घर नहीं बुला सकते, जानें और क्या पाबंदियां लगाई गई हैं।

Strict Covid bans order in 11 districts of Punjab 20 people allowed in wedding ceremonies
सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश  

चंडीगढ़: क्या देश में कोरोना की रफ्तार फिर पिछले साल वाली स्पीड पकड़ रही है ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं बताया जा रहा है कि देश में कोरोना केसों की तादाद बढ़ाने में पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र आदि राज्यों का अहम स्थान है, वहीं बात अगर पंजाब की करें तो सूबे में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार से राज्य में कई पाबंदियां लगाने के आदेश दिये, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखना और सिनेमाघरों तथा मॉल में लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगाना शामिल हैं।

महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। इनमें अंतिम संस्कार/ विवाह समारोह शामिल नहीं है। हालांकि, इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

मुख्यमंत्री ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को नजदीकी जांच केंद्र ले जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बिना लक्षण वाले मरीज नहीं हैं, दो सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

No Poliitical Events

पंजाब कांग्रेस भी अगले दो सप्ताह में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजित करेगी। उन्होंने अन्य पार्टियों से भी अपने कार्यक्रमों में लोगों की संख्या स्वीकृत संख्या के भीतर रखने की अपील की। सीएम ने कहा कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कोई राजनीतिक जमावड़ा नहीं होना चाहिये,अमरिंदर सिंह ने कहा कि उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जाएगा लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा।

Mall में 100 से ज्याद लोग नहीं होंगे

बयान के मुताबिक, सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोग मौजूद रहेंगे और एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। महामारी से बुरी तरह प्रभावित जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में रविवार को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि, होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।

"बिना लक्षण वाले Youth वायरस को फैला रहे हैं"

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे, कोविड-19 के मामलों में वद्धि के मद्देनजर स्कूली शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह सभी कक्षाओं के छात्रों के लिये परीक्षा के लिये तैयारी के वास्ते छुट्टी की घोषणा की थी। कोरोना वायरस के संबंध में राज्य सरकार की विशेषज्ञ टीम के प्रमुख डॉ. के के तलवार ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि स्कूलों और कॉलेजों के खुलने का नतीजा प्रतीत होता है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना लक्षण वाले युवा लोग वायरस को फैला रहे हैं।

कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की याद में मौन 

फसलों की खरीद एक अप्रैल की जगह 10 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि विभाग को सुरक्षित खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के लिये और समय की जरूरत होगी।बयान के अनुसार, अगले हफ्ते से राज्य में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन लोगों की याद में मौन रखा जाएगा जिन्होंने कोविड-19 की वजह से जान गंवा दी। इस दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। 

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