SC verdict on SSR Death Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- सुशांत केस की जांच करेगी CBI

upreme Court verdict on Sushant death case: सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था।

 Supreme Court gives it verdict in Sushant Singh rajput death case
सुशांत सिंह मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • शीर्ष अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को करने की अनुमति दी
  • कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले के सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया

नई दिल्ली : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई को करने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस को मामले के सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। गत पांच अगस्त की सुनवाई में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की बिहार सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया है। मामले की दूसरी सुनवाई गत सात अगस्त को हुई। इस दौरान सभी पांच पक्षों-सुशांत सिंह के परिवार, रिया चक्रवर्ती, बिहार-महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई ने अपना-अपना पक्ष रखा। इस मामले की तीसरी सुनवाई 13 अगस्त को हुई। इस सुनवाई में सभी पक्षों की तरफ से अपनी अंतिम दलीलें पेश की गईं।  

महाराष्ट्र सरकार को लगा झटका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है क्योंकि वह इस केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का विरोध कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई पुलिस को सुशांत केस से जुड़े सभी साक्ष्यों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि इस केस में पटना पुलिस दर्ज शिकायत सही है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की अर्जी खारिज कर दी है।

वकील विकास सिंह ने फैसले को न्याय की जीत बताया
सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। वरिष्ठ वकील सिंह ने कहा कि मामले में कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर फैसला हमारे हक में दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पटना पुलिस में दर्ज एफआईआर सही है।सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अदालत के इस फैसले से हमें राहत मिली है।

बिहार के डीजीपी बोले-यह 130 करोड़ भारतवासियों की जीत
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह 130 करोड़ भारतवासियों की जीत है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का मान-सम्मान और बढ़ गया है। अब सुशांत मामले में अब निश्चित रूप से न्याय होगा। मुंबई पुलिस ने हमारी जांच में सहयोग नहीं किया। अब कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। मुंबई पुलिस ने पेशेवर तरीका नहीं अपनाया। बिहार पुलिस सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सही दिशा में काम कर रही थी।

'रिया की हैसियत टिप्पणी करने की नहीं'
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डीजीपी ने कहा, 'वह इस फैसले से बहुत खुश हैं। रिया चक्रवर्ती की हैसियत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने की नहीं है।' इस बीच यह भी रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर