सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल- कश्मीर में पाबंदी आखिर कब तक?

देश
Updated Oct 24, 2019 | 11:52 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

SC questions Modi government on Kashmir: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, 'दो महीने बीत चुके हैं। आप जम्मू कश्मीर में आप आखिर कब तक पाबंदियां चाहते हैं।'

Supreme court questions Kashmir on central government
कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में पाबंदियों पर सरकार से किए सवाल, मांगे स्पष्ट जवाब
  • पाबंदियों को पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं, और कब तक जारी रखने का इरादा है: सुप्रीम कोर्ट

SC questions on Kashmir restrictions, नई दिल्ली: कश्मीर में राष्ट्रपति की इजाजत से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए राज्य के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे और इसे लद्दाख व जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं और बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया था। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आज दो महीने बाद भी केंद्र सरकार की लगाई पाबंदियां जारी हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार का कब तक प्रतिबंध जारी रखने का इरादा है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सरकार से कश्मीर पर सवाल किए और 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा, 'आप कितने दिनों तक प्रतिबंध जारी रखना चाहते हैं? पहले ही 2 महीने का समय बीत चुका है आपको इस मामले पर स्पष्टता दिखानी होगी और स्थिति काबू करने के अन्य तरीकों का पता लगाना होगा।'

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद केंद्र सरकार यहां परिस्थिति सामान्य बनाए रखने की कवायद में जुटी है। बीते दिनों में कश्मीर की खुशहाली और तेज विकास के लिए कई फैसले भी सामने आए हैं। सरकार ने हाल ही में सरकार ने 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ देने का फैसला किया था। साथ ही विकास के लिए पैकेज जारी करने की घोषणाएं भी की गई हैं।

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