Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट की नूपुर शर्मा को फटकार, कहा- टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे; सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग थी

Supreme Court reprimanded Nupur Sharma said  apologize to the whole country Petition to transfer all cases to Delhi dismissed
पूरे देश से माफी मांगे नूपुर शर्मा- सुप्रीम कोर्ट। (File Photo)   |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार
  • टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नूपुर शर्मा - सुप्रीम कोर्ट
  • सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका को भी कोर्ट ने किया खारिज

Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनको टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है।

नूपुर शर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत से कड़ी फटकार

शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी ने पूरे देश में आग लगा दी है। उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। 

ये टिप्पणियां बहुत परेशान करने वाली हैं और अहंकार की बू आती हैं। इस तरह की टिप्पणी करने का उसका व्यवसाय क्या है? इन टिप्पणियों से देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये लोग धार्मिक नहीं हैं। उन्हें दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं है। ये टिप्पणियां सस्ते प्रचार या राजनीतिक एजेंडे या कुछ अन्य नापाक गतिविधियों के लिए की गई थीं।

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सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका को भी सुप्री कोर्ट ने किया खारिज  

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाई कोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर नूपुर शर्मा के वकील हाई कोर्ट जाएंगे। 

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