यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कही बड़ी बात

यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने इस केस में अटॉर्नी जनरल को तलब करते हुए छात्रों की मदद करने के आदेश दिए।

Russia Ukraine crisis, Indian students, Indian students in Ukraine, Supreme Court
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कही बड़ी बात 
मुख्य बातें
  • ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है।
  • कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका, बदइंतजामी का आरोप
  • अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने किया था तलब

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी कोशिशों के बाद भी छात्रों को तरह तरह की शिकायत है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका के संबंध में अटॉर्नी जनरल को तलब कर सवाल जवाब किया।  सुप्रीम कोर्ट में यूक्रेन में फंसे जम्मू-कश्मीर के छात्र का मामला पहुंचा। यूक्रेन में फंसे छात्रों और लोगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में किया तलब।  याचिकाकर्ता को इंतजार करने के लिए कहा था। 

सुप्रीम कोर्ट में मामला
सीजेआई ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को तलब कर रहे हैं आप इंतजार करें। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। कल को आप कहोगे कि पुतिन को निर्देश जारी करें।अटॉर्नी जनरल में कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन कस राष्ट्रपति से बात की
वकील ने कहा कि वहां माइनस 7तापमान है। विदेश मंत्रालय को वहां फंसे लोगों को राहत मुहैया कराने का निर्देश दें।

 कोर्ट ने पूछा कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे
वकील- यूक्रेन के ओडेसा नेशनल मेडिकल कॉलेज, फिलहाल वो रोमानिया बॉर्डर पर हैं जहां न खाना है..न फ्लाइट..माइनस में टेम्परेचर
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा यह बच्चे हमारे पास आए हैं हम उन्हें ना नहीं कह सकते हैंय़अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बच्चों ने अभी तक यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस क्यों नहीं किया। क्या यूक्रेन के बॉर्डर से बच्चों को आने से रोका जा रहा है। वकील ने कहा कि अभी फ्लाइट सिर्फ पोलैंड और हंगरी से चल रही है।सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह इस मामले में जो भी मदद हो उसको करें।

'यूक्रेन में भारतीय छात्रों के बंधक होने की खबर नहीं', मीडिया रिपोर्टों पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर