नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कई और गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर अब कई और गतिविधियों को खोल दिया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर 2020 तक लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाता रहेगा।
यहां जानें अनलॉक 5 में किस-किस की अनुमति दी गई है:
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलना
लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम
खुले स्थानों में मैदान या परिसर के आकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश व सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ कड़ी निगरानी के बीच अनुमति दी जा सकती है।
इसके अलावा राज्यों द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
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