लखनऊ: उतर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आबकारी विभाग के मुताबिक, यूपी कैबिनेट की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसमें अब शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इससे पहले मॉल्स में विदेशी शराब बेचने की अनुमति नहीं होती थी। आबकारी विभाग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक, स्टॉक में रहने वाली शराब के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है।
ये हैं शर्तें
इन लाइंसेंसों को किसी कंपनी, सोसायटी और पात्र शख्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मॉल्स में दुकानें खोलने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जैसे, जिस जगह पर दुकान होगी वहां न्यूतनतम एरिया 1 हजार वर्ग फीट होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंल स्टोर जैसे मार्केट शामिल हों। इन दुकानों में ग्राहक जाकर अपनी ठीक उसी प्रकार ब्रांड चुन सकेंगे जैसे वो किसी सुपर स्टोर में जाकर चुनते हैं। एसी से लैस इन दुकानों में तमाम तरह के ब्रांड सेल्फ में रखे जाएंगे।
वेस्टेज में कमी
प्रीमियम रिटेल वेंड केवल उसी कैटेगरी की विदेशी शराब को बेच सकते हैं जिसे एक्साइज कमिश्नर द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया होगा। इसके अलावा पहले श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था उसमें अब कमी कर दी गई है यह यह घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं श्रेणी दो में 2 प्रतिशत निर्धारित वेस्टेज को भी घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
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