Lockdown in UP: यूपी में आज से लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

देश
किशोर जोशी
Updated Jul 10, 2020 | 00:54 IST

UP Lockdown News: कोरोना वायरस तथा अन्य रोगों का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सोमवार तक राज्य में लॉकडाउन से मिलती-जुलती पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है।

Uttar Pradesh Lockdown Extension From Today For 3 Days Know Here What’s Open What’s Not
UP में आज से लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला व क्या रहेगा बंद 
मुख्य बातें
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सोमवार तक राज्य में फिर से लागू किया लॉकडाउन
  • 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्ध रहेंगे लागू
  • आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह रहेगी जारी रहेगी

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बार लॉकडाउन की अवधि तीन दिनों की रहेगी जो शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।  हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी।

सरकार द्वारा जारी एक बयान अनुसार कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस तथा अन्य संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबन्धों को लागू करने का निर्णय लिया है। 

ये सेवाएं रहेंगी जारी

  1. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी। 
  2. इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  3. आवागमन जारी रहेगा ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। 
  4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई बैन नहीं रहेगा। हाइवे किनारे के पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।
  5. इस दौरान ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का सख्ती से पालन होगा।
  6. एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजनाएं जारी रहेंगी।

ये सेवाएं रहेंगी बंद

  1. इन तीन दिनों के दौरान  प्रदेश के सभी कार्यालय तथा सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। 
  2. हर जिले में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त गश्त किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा गश्त करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
  3. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बंद रहेंगी।  परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्ध मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही बगैर किसी बाधा के चलती रहेगी।

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