'लॉकडाउन' और 'सीलिंग' के बीच का फर्क, जानें क्या कर पायेंगे क्या नहीं, लोगों में Sealing को लेकर पैनिक

देश
रवि वैश्य
Updated Apr 09, 2020 | 10:27 IST

Difference between lockdown and sealing: यूपी के कुछ जिलों में 15 अप्रैल तक सीलिंग लागू कर दी गई है, लोग जानना चाह रहे हैं सीलिंग लॉकडाउन से किस तरह अलग है और सीलिंग में क्या होगा।

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सरकार ने कुछ कोराना हॉटस्पॉट इलाके इन शहरों में चिह्वित किए हैं जहां कोरोना का प्रकोप ज्यादा है वहां सीलिंग लागू की है 

देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन के बीच अब यूपी के 15 जिलों में 9 तारीख से 15 अप्रैल की सुबह तक सीलिंग कर दी गई है लोगों में इसे लेकर पैनिक पैदा हो रहा है कि सीलिंग के दौरान क्या होगा,किस तरीके प्रतिबंध होंगे..घर का सामान कैसे मिलेगा..दूध, दवाई आदि कैसै उपलब्ध होगी..कुल मिलाकर सरकार की इस घोषणा से लोगों के मन में पैनिक हो गया जिसका असर बुधवार को मार्केट में दिखाई दिया जब लोग इस घोषणा के बाद बाजार में सामान लेने टूट पड़े।

सरकार कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, उसकी की मंशा है कि कोरोना संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाए लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे और वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है।

ऐसे में सरकार ने कडे़ कदम उठाने का मन बनाया और सीलिंग को कुछ जगहों पर लागू कर रही है, लोगों में कंफ्यूजन है कि जिन शहरों के नाम सीलिंग लिस्ट में हैं वो शहर पूरे सीलिंग की जद में आ जायेंगे यानि पूरा शहर बंद हो जाएग...तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कुछ कोराना हॉटस्पॉट इलाके इन शहरों में चिह्वित किए हैं जहां कोरोना का प्रकोप ज्यादा है या जहा से इसके ज्यादा फैलने की संभावनाना है,उन्हीं इलाकों में सीलिंग लागू की गई है।

सीलिंग में क्या होगा, कया नहीं कर पायेंगे
सीलिंग में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई, सब दुकानें बंद करा दी गईं हैं यानि दूध-राशन के लिए भी छूट नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि जहां सीलिंग लागू की गई है इन जगहों पर रहने वाले लोग सड़क पर नहीं घूम सकते। लॉकडाउन के दौरान कुछ पास दिए गए थे वो पास भी सीलिंग में निरस्त कर दिए जाएंगे।

अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तथा इन जगहों पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूध, पानी, सहित हर चीज की आपूर्ति जिला प्रशासन अपने स्तर से करेगा, मेडिकल स्टोर भी बंद रहेंगे, इन इलाकों को पूरी तरह से अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिया जाएगा।

इन जगहों पर रहने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जैसे-डॉक्टर, पत्रकार तथा अन्य भी बाहर नहीं जा सकते। प्रशासन उनके जरुरत की सभी चीजें उनके घर तक पहुंचाएगा। इस दौरान डोर-टू-डोर स्‍क्रीनिंग शुरू की जाएगी, हर पॉजिटिव केस की संपर्कों की भी पहचान होगी ताकि कोई छूट ना जाए,  

लॉकडाउन में इन सबकी है छूट
लॉकडाउन सीलिंग से खासी आसान होती है इस दौरान आप जरूरी सामान लेने बाहर जा सकते हैं, आपातकालीन सेवाएं जारी रहती हैं, मगर बेवजह घरों से निकलने पर कानूनी रोक रहती है।

वहीं जरुरी सामान जैसे सब्जियां, राधन, दूध, दवाइयों के लिए बाहर जाने की इजाजत होती है लेकिन इस दौरान भी आप सिर्फ काम के लिए ही बाहर निकल सकते हैं खाली घूमने के लिहाज से नहीं, गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन तो 25 मार्च से लागू है, पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है कहा जा रहा है कि इसी में लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े इस पर फैसला हो सकता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के गंभीर रूप से संक्रमित क्षेत्रों को सील कर करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश में कोरोना का तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। सभी हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक सील किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि यह 15 जिले लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर और महराजगंज हैं। इन जिलों के जिन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं वो सील कर दिए जाएंगे।

आगरा में 22 हॉटस्पॉट हैं, इसी तरह गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्ध नगर में 12, कानपुर शहर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में एक, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोजबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 3, सीतापुर में एक और लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है।

वहीं दिल्ली में भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुल 20 कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान करके सील कर दिया गया है।

किसी को भी इन क्षेत्रों से प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते ये कदम उठाया गया है। 

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