HC के आदेश के बाद एक्शन में योगी सरकार, बाराबंकी में सड़क के बीचों-बीच बनी मजार आधी रात को हटाई

देश
किशोर जोशी
Updated Mar 14, 2021 | 10:05 IST

हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में आ गई है और अपनी पहली कार्रवाई करते हुए बाराबंकी में आधी रात को सड़के बीच में बनी मजार को हटा दिया गया।

Yogi government in action after HC order, Barabanki's mid-road Mazar removed at midnight
एक्शन में योगी सरकार, बाराबंकी में आधी रात में हटाई मजार  
मुख्य बातें
  • हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार का ऐक्शन हुआ तेज
  • आधी रात को बाराबंकी में सड़क के बीच में बनी मजार को हटाया गया
  • मजार को अब ईदगाह के पास विस्थापित किया जाएगा

बाराबंकी: हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों या सड़क पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश के बाद योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी एक्शन के तहत शनिवार रात को बाराबंकी में पहली कार्रवाई हुई जहां प्रशासन ने आपसी सहमति के बाद सड़क के बीचों-बीच बनी मजार को हटवाया। इस मजार को अब ईदगाह के पास विस्थापित किया जाएगा।

बैठक के बाद लिया फैसला

सरकार के आदेश के बाद  फतेहपुर के एसडीएम पंकज सिंह ने शनिवार एक इमरेंजी मीटिंग बुलाई जिसमें  नगर पंचायत फतेहपुर में मध्य रोड पर लगे पकरिया के पेड़ व पास में बनी मजार को हटाने के बारे में बताया गया और फिर इस पर सहमति कायम की गई। बैठक में विभिन्न लोगों ने भाग लिया और यह तय हुआ कि मजार को वहां से हटाकर ईदगाह के पास शिफ्ट किया जाएगा।  इस सहमति के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

सरकार का आदेश

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों, गलियों तथा फुटपाथ पर धार्मिक किस्म की कोई संरचना या निर्माण की अनुमति नहीं देने के निर्देश देते हुए कहा है कि एक जनवरी 2011 और उसके बाद से इस तरह का कोई निर्माण कराया गया है तो उसे फौरन हटा दिया जाए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों (राजमार्गों सहित), गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों, लेन आदि पर धार्मिक प्रकृति की कोई संरचना निर्माण की अनुमति कतई न दी जाए।

वरना अधिकारी होंगे जिम्मेदार

सरकार ने इस संबंध में कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया गया था। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर इस आदेश के पालन में कोई भी लापरवाही या अवज्ञा होती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 
 

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