Gyanvapi Masjid Case Verdict News : पांच हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में मौजूद ऋंगार-गौरी की पूजा करने का अधिकार कोर्ट से मांगा है। इस मांग के खिलाफ मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और फिर इस मामले को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया। जिला जज एके विश्वेशा की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें रखीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले वाराणसी के सिविल कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए। इस टीम ने मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी हुई है।