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Gyanvapi Masjid Case : ज्ञानवापी पर दोनों पक्षों ने रखीं जोरदार दलीलें, अब 30 मई को होगी बहस

ज्ञानवापी विवाद पर गुरुवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई। करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। एक दूसरे के दावे को गलत बताने की पुरजोर कोशिश हुई। हालांकि, मामले पर बहस पूरा नहीं हो सका। अब कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी।

Gyanvapi Masjid
ज्ञानवापी मस्जिव विवाद

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, वाराणसी के सिविल कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सिविल कोर्ट का फैसला 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। इसलिए सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के पूरे मामले को सुनवाई के लिए जिला अदालत के पास भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा पर उसने 16 मई को जो आदेश दिया वह आगे भी लागू रहेगा। एससी ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी में वजू के लिए पानी का प्रबंध करने का भी आदेश दिया।

May 26, 2022  |  04:24 PM (IST)
ज्ञानवापी पर दो घंटे तक चली बहस

कोर्ट में गुरुवार को  ज्ञानवापी मामले में करीब दो घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट अब 30 मई को दो बजे से सुनवाई शुरू करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की ओर से दायर अर्जियों को रद्द करने की मांग की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें पेश कीं। उनकी दलील आज पूरी नहीं हो सकी। अब 30 मई को दो बजे बहस शुरू होगी।   
 

May 26, 2022  |  04:05 PM (IST)
आज की सुनवाई पूरी

ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। मामले में 30 मई तक सुनवाई होती रहेगी। 

May 26, 2022  |  03:33 PM (IST)
विष्णु शंकर जैन बोले-'ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई'

मुस्लिम पक्ष ने चिंता जताते हुए कहा है कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि 'अफवाहों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक अशांति होती है जिसे अस्तित्व साबित होने तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बोले-'ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई'
 

May 26, 2022  |  03:13 PM (IST)
अयोध्या की तरह सच सामने आएगा-हिंदू पक्ष

हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर है। अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का भी सच सामने आ जाएगा। 

May 26, 2022  |  02:59 PM (IST)
मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले-हिंदू पक्ष

मु्स्लिम पक्ष की दलील है कि लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह से माहौल खराब हो रहा है। कोर्ट में रूल 7, 11 पर बहस हो रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। 

May 26, 2022  |  02:48 PM (IST)
कोर्ट रूम से दो लोग निकाले गए

बिना इजाजत कोर्ट रूम में घुसे दो लोगों को बाहर निकाला गया है।  मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। 

May 26, 2022  |  02:41 PM (IST)
जज ने कहा-कोर्ट की मर्यादा बनाकर रखें

दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे से जोरदार बहस चल रही है। इसे देखते हुए जज ने अदालत की मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अमरनाथ यादव बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं है। 

May 26, 2022  |  02:30 PM (IST)
ज्ञानवापी पर सुनवाई जारी

वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट रूम में आज भी 32 लोग मौजूद हैं। दोनों पक्षों में जोरदार बहस चल रही है। अभी हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बहस कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने भी अपने दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। 

May 26, 2022  |  01:58 PM (IST)
हिंदू पक्ष के वकील का दावा-शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। शिवलिंग लंबे समय से मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था। मुस्लिम पक्ष ने इस शिवलिंग के साथ छेड़खानी की है और इसे फव्वारा का रूप देने के लिए उसमें चकरी डाली है। एक बार मेंटेन्बेलिटी पर फैसला होने के बाद हम यह मामला भी कोर्ट के सामने रखेंगे। 

May 26, 2022  |  01:50 PM (IST)
याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे, थोड़ी देर में सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्ष के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए हैं। वाराणसी की जिला अदालत थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी। अर्जी सुनवाई करने के योग्य है या नहीं, कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। 

May 26, 2022  |  01:49 PM (IST)
याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे, थोड़ी देर में सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्ष के याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए हैं। वाराणसी की जिला अदालत थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी। अर्जी सुनवाई करने के योग्य है या नहीं, कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। 

May 26, 2022  |  12:46 PM (IST)
दो कानूनी शब्दों का मतलब समझिए

ज्ञानवापी केस में आप दो कानूनी शब्द सुन रहे हैं। ये शब्द हैं मेन्टेबिलिटी और  ऑर्डर 7 रूल 11। इसका मतलब समझना चाहिए। आसान तरीके से समझें तो मेन्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या केस चलने लायक है या नहीं? ये मुकदमा किसी एक्ट के खिलाफ तो नहीं? दूसरा शब्द है ऑर्डर 7 रूल 11 इसका सीधा मतलब ये है कि वर्शिप एक्ट 1991 ज्ञानवापी पर लागू होता है या नहीं।
 

May 26, 2022  |  12:44 PM (IST)
'सुनवाई को भटकाना चाहता है मुस्लिम पक्ष'
ज्ञानवापी मामले में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि कहीं से भी 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। मुस्लिम पक्ष इस सुनवाई को भटकाना और लटकाना चाहता है। वह चाहता है कि सुनवाई में देरी होती रहे। मुस्लिम पक्ष का आरोप बेबुनियाद है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आए और अपनी दलील रखे, इसके बाद हम अपनी दलीलें रखेंगे।
May 26, 2022  |  12:21 PM (IST)
मथुरा कोर्ट में वकीलों ने दायर की है अर्जी

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन ,रंजना अग्निहोत्री आदि ने खुद को भगवान श्रीकृष्ण का भक्त बताते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की है। दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चुनौती दी गई है। अर्जी में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन का असली मालिक है, सेवा संस्थान को इस समझौते का अधिकार नहीं था।   

May 26, 2022  |  12:21 PM (IST)
कुलपति तिवारी ने याचिका वापस लेने की अफवाह खारिज की

इस बीच काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने याचिका वापस लेने की अफवाहों को खारिज किया है। तिवारी ने कहा है कि उन्होंने अपनी अर्जी वापस नहीं ली है। याचिका को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। तिवारी ने अपनी अर्जी में परिसर में पूजा-पाठ करने की कोर्ट से इजाजत मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने एवं यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। बता दें कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पहले वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रही थी। सिविल कोर्ट ने ही मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला अदालत में ट्रासफर किया।  

May 26, 2022  |  12:21 PM (IST)
कोर्ट जो फैसला देगा वह मान्य होगा-विशाल सिंह

आज की सुनवाई पर टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बातचीत में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि जिला अदालत जो फैसला देगी वह सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोर्ट पहले यह सुनवाई करे कि अर्जी सुनवाई योग्य है या नहीं। इसी आलोक में जिला जज ने 7/11 के तहत सुनवाई करने का आदेश दिया है। विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। इस सर्वे पर यदि किसी को आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत कर सकता है।