LIVE BLOG
More UpdatesMore Updates

Gyanvapi Masjid Case Updates: अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर रहेगी रोक

Gyanvapi Masjid Case News Updates: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई लेकिन अब इस केस की सुनवाई शुक्रवार को होगी। मामला एक याचिका पर केंद्रित है जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में इस आधार पर पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था और उस पर मस्जिद का निर्माण 16 वीं शताब्दी में हुआ था।

Gyanvapi Masjid Case News  Updates
ज्ञानवापी मस्जिद केस सुनवाई ताजा अपडेट्स

Gyanvapi Masjid Case News Updates: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जिस क्षेत्र में एक 'शिवलिंग' परिसर में पाया गया था, वह मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना संरक्षित है। इस बीच, वाराणसी की अदालत ने अपने द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण दल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए दो और दिन का समय दिया। अदालत परिसर में मिले 'शिवलिंग' पर पूजा-अर्चना की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. इसी याचिका में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और अधिक सबूत जुटाने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए इलाके से पाइपलाइन (जिसके जरिए नमाजियों को वुजू करने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है) को स्थानांतरित करने के निर्देश की मांग करने वाली एक अन्य याचिका सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने दायर की थी। इस पर भी गुरुवार को सुनवाई होगी.

May 19, 2022  |  01:01 PM (IST)
20 मई तक कार्यवाही को आगे ना बढ़ाए वाराणसी कोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक मामले पर सुनवाई कर लेने तक वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानवापी मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा और बृहस्पतिवार को सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरी शंकर जैन अस्वस्थ हैं। वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत से शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि विभिन्न मस्जिदों को ‘‘सील’’ करने के लिए देशभर में कई अर्जियां दायर की गयी हैं और वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में ‘वजूखाना’ के आसपास बने एक तालाब को ‘‘ध्वस्त’’ करने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है।

अहमदी ने कहा कि वह किसी वकील के स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने का विरोध नहीं कर सकते लेकिन एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि हिंदू श्रद्धालु दीवानी अदालत में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाएंगे।वकील विष्णु ने कहा कि वे पीठ को आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदू पक्षकार वाराणसी में दीवानी अदालत के सामने सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। पीठ ने दलीलों को दर्ज किया और दीवानी अदालत को मामले में शुक्रवार को तब तक कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा, जब तक वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर लेगा। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगा।शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया गया है। साथ ही मुसलमानों को ‘नमाज’ पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था।

May 19, 2022  |  12:36 PM (IST)
शुक्रवार को सर्वे की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के सिविल कोर्ट को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले की सुनवाई टालने को गुरुवार को कहा है। इस मामले में एक हिंदू वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने एक दिन के लिए स्थगन की मांग की थी।वाराणसी की अदालत के समक्ष हिंदू वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि 'वे आज वाराणसी में सिविल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रखने के लिए दबाव नहीं डालेंगे।'मुस्लिम पक्ष के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने दलील रखी। मुस्लिम पक्ष के वकील की मांग थी कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। अहमदी ने 'वुजूखाना' के चारों ओर एक दीवार गिराए जाने का मुद्दा भी उठाया।

जैन ने प्रस्तुत किया कि सिविल कोर्ट के समक्ष पांच हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य वकील हरि शंकर जैन 'आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ थे'। उन्होंने पीठ के समक्ष दोहराया कि 'वे आज सिविल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे'।एक छोटी सी सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को अपराह्न् 3 बजे निर्धारित की है।17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक वीडियो सर्वेक्षण के दौरान उस क्षेत्र की रक्षा और सील करने का निर्देश दिया था जहां कथित रूप से 'शिवलिंग' पाया गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को मुसलमानों को 'नमाज' अदा करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिंह ने कहा, "जिस जगह पर 'शिवलिंग' पाया गया है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए।" पीठ ने कहा कि मुस्लिमों को 'नमाज' या इबादत के लिए मस्जिद में प्रवेश करने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

May 19, 2022  |  11:14 AM (IST)
अब शुक्रवार को वाराणसी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की सिविल कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। वाराणसी की कोर्ट में जहां विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट को पेश किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष ने सुनवाई के लिए एक और दिन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी तब तक के लिए वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच सुनवाई कर रही है। 

May 19, 2022  |  11:06 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि सुनवाई शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा था कि वो अदालत से पक्ष रखने के लिए और समय की मांग करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने आज ही मामले को सुनने की मांग की है। हालांकि हिंदू पक्ष ने कल इस मुद्दे पर सुनवाई की अपील की है।

May 19, 2022  |  10:54 AM (IST)
ज्ञानवापी मामले की पीठ ने की बैठक

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ ने बैठक की, न्यायाधीश जल्द ही कुछ संकेत दे सकते हैं कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कब तक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज सभी पक्षों को सुनेगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष, हिन्दू पक्ष, यूपी सरकार और वारणसी कोर्ट में याचिका देने वाले वादी भी अपना पक्ष शामिल हैं।बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर सवाल उठाने के साथ ही पूजा अधिनियम 1991 की अवहेलना का आरोप लगाया है।

May 19, 2022  |  10:49 AM (IST)
वाराणसी कोर्ट में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट

14 से 16 मई के बीच किए गए सर्वे की रिपोर्ट को वाराणसी की कोर्ट में जमा कर दिया गया है। बता दें कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन के अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।विशाल सिंह की 70 पेज की सीलबंद रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। यह दूसरी रिपोर्ट है। बता दें कि अजय मिश्र की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए थे। इंतजामिया कमेटी के सदस्य यासीन ने कहा कि अजय मिश्र की रिपोर्ट बेमानी है। अब तो कोर्ट उन्हें इस पूरे मामले से अलग कर चुका है। 

May 19, 2022  |  10:01 AM (IST)
अदालत से और समय की मांग करेंगे- विष्णु जैन

विष्णु जैन ने कहा कि वह हिंदू पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए और समय मांगेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्थगन जरूरी है क्योंकि वहां कुछ और हिंदू पक्ष हैं .. अन्य पक्ष हैं जैसे डीएम, पुलिस आयुक्त, मंदिर ट्रस्ट आदि अदालत उन्हें सुन सकती है।यूपी सरकार, डीएम, पुलिस आयुक्त, मंदिर ट्रस्ट आदि भी प्रतिवादी हैं और अदालत ने आज उनका पक्ष मांगा था ।इसलिए उन्हें सुना जा सकता है।

May 19, 2022  |  09:17 AM (IST)
सुनवाई से पहले सर्वे रिपोर्ट में क्या है खास जानकारी
वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। लेकिन उससे पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के सर्वे की कॉपी TIMES NOW नवभारत के पास है। इस रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मलबे में देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं। अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन- कोर्ट में हमारी दलील मजबूत, अजय मिश्रा ने 6-7 मई की सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी। सर्वे रिपोर्ट में क्या है शिलापट्ट पर चार मूर्तियों की आकृति चौथी आकृति मूर्ति की तरह दिख रही
May 19, 2022  |  08:44 AM (IST)
'ज्ञानवापी केस में मुस्लिम संस्थाएं दखल देने से बचें'

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी सहायता देने का फैसला लिया। इसके बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मुस्लिम संगठनों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और लोगों को भड़काया नहीं जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद भारत के सभी लोगों, विशेषकर मुसलमानों से सहानुभूतिपूर्वक अपील करता है कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए और सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचना चाहिए।मदनी ने कहा, "इस संबंध में मस्जिद इंतेजामिया कमेटी (मस्जिद प्रबंधन समिति) देश की विभिन्न अदालतों में एक पार्टी है। माना जाता है कि यह इस मामले को अंत तक मजबूती से लड़ेगी। देश के अन्य मुस्लिम संगठनों से सीधे हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया जाता है। इस मामले में किसी भी अदालत में अगर वे सहायता करना चाहते हैं, तो वे मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के जरिए ऐसा कर सकते हैं।"

May 19, 2022  |  07:58 AM (IST)
तथ्यों को सामने आने देना चाहिए-आरएसएस

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने को लेकर जारी बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि तथ्यों को सामने आने देना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संवाद प्रकोष्ठ इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित 12वें देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने ज्ञानवापी को लेकर यह बड़ा बयान दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील आंबेकर ने कहा, "ज्ञानवापी को लेकर कुछ तथ्य है जो सामने आ रहे हैं। मेरा मानना है कि तथ्य को सामने आने देना चाहिए। किसी भी स्थिति में सच्चाई सामने आएगी ही। आप कितने समय तक सच को छिपाएंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने आना ही चाहिए।"सुनील आंबेकर के इस बयान को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मसले को लेकर काफी महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या विवाद को लेकर जब नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय मथुरा और काशी को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ ऐतिहासिक कारणों की वजह से रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा था और यह अपवाद के तौर पर ही था। उस समय भागवत ने कहा था कि संघ अब मानव विकास को लेकर काम करेगा।

बुधवार को आयोजित इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी ज्ञानवापी मसले पर अपनी राय रखी। अपनी भावना को जाहिर करते हुए बालियान ने कहा कि जब यह सारा घटनाक्रम (ज्ञानवापी) चल रहा था, तब वह वाराणसी में ही थे, जब उन्हें मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने की जानकारी मिली, तब वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह पता लगने पर कि नंदी कई सदियों से भगवान शंकर का इंतजार कर रहे थे, तब उनकी आंखें भर गई थीं।

May 19, 2022  |  07:24 AM (IST)
एक नजर में ज्ञानवापी मुद्दा

1991 में वाराणसी की एक अदालत में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर 16 वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके किया गया था।याचिकाकर्ताओं और स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की।पिछले महीने, वाराणसी की एक अदालत ने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे पूजा करने की याचिका दायर करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था।इस सप्ताह की शुरुआत में, हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि मस्जिद परिसर के एक कुएं में एक 'शिवलिंग' पाया गया था। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का खंडन किया है, और कहा है कि जिस संरचना का उल्लेख किया जा रहा है वह एक फव्वारा है।

May 19, 2022  |  06:52 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में एजेंडा

1.सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई को दो दिन के लिए स्थगित करने से पहले हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया था।मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका के जवाब में इंटरवेनर हिंदू सेना ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. अपने हलफनामे में, हिंदू सेना ने कहा कि काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद के इतिहास की अनदेखी की जा रही है। समूह ने तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं है क्योंकि विवाद आजादी से पहले से चल रहा है।

2. गुरुवार को शीर्ष अदालत वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी।

May 19, 2022  |  06:50 AM (IST)
वाराणसी कोर्ट में एजेंडा

1. अदालत परिसर में मिले 'शिवलिंग' पर पूजा-अर्चना की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी. इसी याचिका में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और अधिक सबूत जुटाने के लिए मलबा हटाने की भी मांग की गई है।

2. ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए इलाके से पाइपलाइन (जिसके जरिए नमाजियों को वुजू करने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है) को स्थानांतरित करने के निर्देश की मांग करने वाली एक अन्य याचिका सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने दायर की थी। इस पर भी गुरुवार को सुनवाई होगी।

3.अदालत हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें अजय कुमार मिश्रा को सर्वेक्षण कार्य में शामिल करने के लिए कहा गया था। वाराणसी की अदालत ने मीडिया को जानकारी लीक करने के लिए एक निजी कैमरामैन को तैनात करने का आरोप लगाए जाने के बाद अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिए मंगलवार को उन्हें अपनी तीन सदस्यीय सर्वेक्षण टीम से हटा दिया था।

4. अदालत में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाना है। 

May 19, 2022  |  06:38 AM (IST)
'मुस्लिम इबादतगाहों के लिए नजरिया साफ करे सरकार'

देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देश में मुसलमानों की इबादतगाहों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है।बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उसके वकीलों को विधिक सहायता मुहैया कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने इबादतगाहों पर विवाद खड़ा करने की ‘असल मंशा’ के बारे में जनता को बताने के लिए जरूरत पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया है।

May 19, 2022  |  06:37 AM (IST)
'उम्मीद है कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगेगा'

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और 'पूर्ण न्याय' करेगा। ओवैसी ने कहा कि जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित करने और 'शिवलिंग पाए जाने' के स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया, तो उनकी राय में उस समय 'गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ।'

May 19, 2022  |  06:36 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई

ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर बुधवार को सामने आई, बताया जा रहा है कि वहां वकीलों की हड़ताल के बाद भी कल यानी 19 मई को वाराणसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, गौर हो कि यहां वकील हड़ताल पर हैं।इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई लेकिन ये बंद कमरे में की गई, इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर मांग की है कि 6 और 7 मई की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा पेश करें।