गत शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सभी मामलों को जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अब सभी मामले जिला जज देखेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा पर उसका गत 17 मई का फैसला यथावत रहेगा। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वजू के लिए मस्जिद में पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा करने और वजू के पास की दीवार तोड़ने की मांग की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखने और वजूखाने का सील एरिया खोलने की मांग की है।