Bangalore Violence: 'योगी मॉडल' पर होगी उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई, CM येदियुरप्पा ने किया ये ऐलान

देश
किशोर जोशी
Updated Aug 17, 2020 | 15:07 IST

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इस हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से करने का फैसला किया है।

Bengaluru violence BS Yediyurappa says Will do Asset Recovery From Rioters
बेंगलुरु में 'योगी मॉडल', उपद्रवियों से होगी नुकसान की वसूली 
मुख्य बातें
  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु हिंसा को लेकर किया बड़ा ऐलान
  • येदियुरप्पा ने कहा- संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी
  • एसआईटी पहले ही कर रही घटना की जांच, कोर्ट से लेगें अनुमति- बीएस येदियुरप्पा

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले हफ्ते की शुरूआत में हुई हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई हैं जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस विधायक के एक रिश्तेदार द्वारा की गई भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़की इस हिंसा में करोड़ों रूपये की संपत्ति को उपद्रवी भीड़ ने जलाकर स्वाहा कर दिया था। अब राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी नुकसान इस हिंसा के दौरान हुआ है उसकी वसूली उपद्रवियों से की जाएगी। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सीएए हिंसा के दौरान यूपी में योगी सरकार ने किया था। उन्होंने उपद्रवियों की संपत्ति को बेचकर हिंसा की भरपाई करने का फैसला लिया था। इससे पहले भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार को इस नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति बेचकर करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

 मुख्यमंत्री बी.एस येदियुरप्पा ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हुई हिंसक घटनाओं के कारण हुए सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन करने का निर्णय लिया है और इसकी भरपाई दोषियों से करने का फैसला किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। डीजे होली और केजी हल्ली हिंसक घटनाओं के दोषियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम - यूएपीए अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।'

अपने अगले ट्वीट में येदियुरप्पा ने कहा, 'मामले की विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन पहले ही किया जा चुका है और मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए तीन विशेष अभियोजकों की एक टीम नियुक्त की जाएगी। वारंट मिलने पर एसआईटी गुंडा एक्ट लागू करने पर विचार करेगी।'

मंगलवार तक बढ़ाई गई निषेधाज्ञा

 आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर के कुछ हिस्सों में पिछले सप्ताह भड़की हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लागू निषेधाज्ञा को मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गयी थी। जबकि और शख्स की जान अस्पताल में इलाज के दौरान गई।  पुलकेशी नगर से कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने के बाद यह हिंसा भड़की थी। पुलिस को हिंसा पर काबू पाने के लिए गोलियों का तक इस्तेमाल करना पड़ा था।

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