'हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जान से मार देंगे', नवनीत राणा को मिली धमकी के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

हनुमान चालीसा विवाद के बाद सुर्खियों मे आई महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

If you recite Hanuman Chalisa again you will be killed Navneet Rana claims receiving threat calls
Navneet Rana को धमकी -हनुमान चालीसा का पाठ किया तो जान से मार देंगे 
मुख्य बातें
  • Navneet Rana को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर जान से मारने की धमकी
  • दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद शुरू की जांच
  • पिछले दिनों ही हनुमान चालीसा विवाद के बाद जेल से जमानत पर बाहर आई हैं नवनीत

नई दिल्ली: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है। नवनीत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नवनीत का दावा है कि उन्हें महाराष्ट्र न आने और हनुमान चालीसा न पढ़ने की दी गई चेतावनी दी गई है और ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है।  अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में बुधवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। नवनीत राणा के निजी सहायक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सांसद को मंगलवार शाम 5.27 बजे से शाम 5.47 बजे तक उनके निजी मोबाइल नंबर पर 11 धमकी भरे कॉल आए।

मिली ये धमकी

शिकायत में कहा गया है कि दूसरी तरफ से बात कर रहे शख्स ने उससे बहुत ही अनुचित तरीके से बात की, उन्हें गालियां दीं और धमकी भी दी कि अगर वह महाराष्ट्र आईं तो उन्हें मार दिया जाएगा। शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने अमरावती के सांसद को धमकी दी कि अगर आप फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। नई दिल्ली जिले के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में इस संबंध में दर्ज कराई गईं है और शिकायत में आगे कहा गया है कि राणा बहुत सदमे में हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत प्राप्त हो गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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हुईं थी गिरफ्तार

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले दंपति ने घोषणा की थी कि वे मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपति को चार मई को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी।

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