EC को मद्रास HC की कड़ी फटकार, कोरोना की दूसरी लहर के लिए बताया जिम्मेदार, कहा-दर्ज हो हत्या का केस

मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीब बनर्जी ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां आयोजित करने से चुनाव आयोग ने नहीं रोका,इसलिए वह कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।

Madras HC holds Election Commission responsible for 2nd Covid wave
EC को मद्रास HC की कड़ी फटकार, कोरोना की दूसरी लहर के लिए बताया जिम्मेदार। 

चेन्नई : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में चुनाव कराने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर टिप्पणी की। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीब बनर्जी ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां आयोजित करने से चुनाव आयोग ने नहीं रोका, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर लाने के लिए वह जिम्मेदार है।

'रैलियों की इजाजत देना हत्या के बराबर अपराध'
हाई कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य हत्या के बराबर है और इसके लिए चुनाव अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, 'कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए आपकी संस्था अकेले जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर इसके लिए संभवत: हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।' कोर्ट ने आकाह करते हुए कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को लागू कराने के लिए चुनाव आयोग यदि कोई उचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराता तो वह दो मई की मतगणना पर रोक लगा देगा। 

लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि-कोर्ट
अदालत ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उसे यह देखकर दुख हो रहा है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस बात की याद दिलानी पड़ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'लोगों का स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है और यह संवैधानिक अधिकारियों को इस बात की याद दिलानी पड़ रही है, यह काफी परेशान करना वाला है। व्यक्ति के जीवित रहने पर ही वह  लोकतांत्रिक गणतंत्र द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का लाभ पा सकता है।' 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर