मथुरा (उत्तर प्रदेश) : मुथरा के प्राचीन एवं प्रसिद्ध नंद भवन मंदिर में दो मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। बरसाना इलाके नंद गांव स्थित इस मंदिर में नमाज पढ़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला है। इस घटना के खिलाफ दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन दो युवकों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है।
'मंदिर की परंपरा के खिलाफ है नमाज पढ़ना'
इस घटना के बारे में मंदिर से जुड़े सुशील गोस्वामी ने कहा, 'मंदिर में नमाज पढ़े जाने की घटना 29 अक्टूबर की है। चार लोग मंदिर आए थे जिनमें दो मुस्लिम युवक फैजल खान और मोहम्मद चांद थे जबकि दो युवकों के नाम नीरज गुप्ता और आलोक रतन हैं। फैजल खान ने बताया कि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में आस्था रखने वाला बताया। उसने यहां दर्शन करने की बात कही। दर्शन करने के बाद ये दोनों गेट नंबर दो के पास आए और वहां खाली जगह देखकर नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठ गए। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें देखने के बाद लोगों में आक्रोश है क्योंकि यह मंदिर की परंपरा एवं परंपरा के खिलाफ है।'
दिल्ली से आए थे चार लोग
पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि 29 अक्टूबर के दिन नंदबाबा मंदिर में दो मुस्लिम युवक फैजल खान और चांद मोहम्मद आए। ये दोनों दिल्ली के खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं। इनके साथ इसी संस्था के आलोक रतन एवं नीलेश गुप्ता भी थे। इन्होंने मंदिर प्रांगण में सेवायतों की बिना अनुमति व जानकारी के नमाज अदा की और नमाज की फोटों खिचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था पर चोट पहुंची है। इस घटना से हिंदू समुदाय में रोष व्याप्त है।
चार व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज
बरसाना के थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह ने बताया, ‘नन्दभवन के सेवायतों ने यह जानकारी दी कि बृहस्पतिवार की दोपहर तीन युवक नन्द भवन पहुंचे थे जिनमें से एक ने अपना परिचय दिल्ली निवासी फैजल खान के रूप में दिया था। उसने सभी को बताया था कि वह भी प्रसिद्ध कवि रसखान के समान भगवान कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखता है और उसी के वशीभूत होकर ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहा है। यात्रा में पड़ने वाले सभी धर्मस्थलों के दर्शन भी कर रहा है।’ थाना प्रभारी का कहना है कि चारों व्यक्तियों के खिलाफ भादवि की धारा 153(ए), 295 तथा 505 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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