Gyanvapi case : केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बोले-ज्ञानवापी नाम हिंदू है, अरबी नहीं

Gyanvapi case : ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी नाम हिंदू है, यह अरबी नाम नहीं है।

 Minister Kaushal Kishor says Gyanvapi name is Hindu not arabic
ज्ञानवापी केस में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। 

Gyanvapi case : ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी नाम हिंदू है, यह अरबी नाम नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी बात होनी चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार को सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सभी मामलों को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत के आदेश पर सोमवार से जिला अदालत में सुनवाई शुरू होगी। जिला जज अजय विश्वेसा आज चार याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले हैं। सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।    

इस बीच खबर यह भी है कि जिला जज अजय विश्वेसा ने ज्ञानवापी केस की फाइल देखी है और रूटीम माममलों को दूसरों जजों को भेजा है। बताया जा रहा है कि जिला जज आज किसी जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं करेंगे। 

जिला अदालत में चार अर्जियों पर सुनवाई
चार याचिकाओं में हिंदू पक्ष की तरफ से श्रृंगार गौरी की पूजा रोज करने और वजूखाने के पास की दीवार गिराने की मांग की गई है जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से वर्शिप एक्ट के तहत यथास्थिति बरकरार रखने और वजूखाने का सील एरिया खोलने की मांग की गई है। इन मांगों पर अदालत का रुख क्या रहता है, यह देखने वाली बात होगी। गत शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच दलीलें हुईं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को सुरक्षित रखने एवं वजू के लिए पानी का प्रबंध करने का फैसला सुनाया। 

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर