Azam Khan : आजम खान को राहत, जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर SC ने लगाई रोक 

Azam Khan News : समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को खुश होने का एक और मौका हाथ लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आजम की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी, उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस बारे में रामपुर के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है।

SC seeks UP government response on plea of Azam Khan
सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत।  |  तस्वीर साभार: PTI

Azam Khan News : समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को खुश होने का एक और मौका हाथ लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आजम की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी, उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस बारे में रामपुर के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन जब्त करने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया सिविल कोर्ट के डिक्री की तरह लगती है। साथ ही जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को चुनौती देने वाली आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

20 मई को सीतापुर जेल से बाहर आए आजम
आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जमानत को लेकर रखी गई एक शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम गत 20 मई को सीतापुर जिला जेल से बाहर आए। सपा नेता पिछले ढाई साल से सीतापुर जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। जेल में सर्टिफाइड कॉपी न पहुंचने की वजह से कल उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। 27 महीने बाद आजम खान की रिहाई के मौके पर शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे थे। 

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