Rajasthan: चिरंजीवी योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन, मिलेगा 5 लाख का नि:शुल्‍क बीमा

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलौत ने जनता के लिए मुख्‍यमंत्री चिंरजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना की घोषणा की है जिसके तरह पांच लाख रुपये का निशुल्‍क बीमा मिलेगा।

चिंरजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना
चिंरजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना  |  तस्वीर साभार: Times Now

जयपुर :राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलौत ने प्रदेश की जनता के लिए मुख्‍यमंत्री चिंरजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना की घोषणा की है जिसके तरह प्रदेशवासियों को पांच लाख रुपये का निशुल्‍क बीमा मिलेगा। पांच लाख का बीमा प्रत्‍येक परिवार के लिए होगा, जो 30 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर देंगे। इस योजना के लिए परिवार के आकार और आय की सीमा नहीं है। यह योजना 1 मई 2021 से लागू होगी।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सभी लोग 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लें। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगाए जन अनुशासन पखवाड़े में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ई-मित्र केन्द्रों को खुला रखा गया है। 1 मई से यह योजना लागू हो जाएगी एवं 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसमें कोविड-19 का इलाज भी शामिल है। यदि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो तीन माह तक इंतजार करना पड़ेगा।

योजना के लाभ

  1. राज्‍य के सरकारी और संबंद्ध निजी अस्‍पतालों में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये तक की निशुल्‍क चिकित्‍सा सुविधा।
  2. प्रतिवर्ष सामान्‍य बीमारी 50 हजार और गंभीर बीमारी 4.50 लाख रुपये का निशुल्‍क उपचार।
  3. भर्ती के पांच दिन पूर्व और डिस्‍चार्ज के 15 दिन बाद तक का व्‍यय इसमें शामिल रहेगा।
  4. बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्‍ध।
  5. गरीब, लघु-सीमान्‍त कृषक, स‍ंविदाकर्मियों तथा गत वर्ष राज्‍य सरकार द्वारा कोविड 19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्‍त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों का संपूर्ण प्रीमियत राज्‍य सरकार देगी।
  6. लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लेकिन इनका  प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी इसलिए इन सभी का बीमा भी निशुल्क होगा।
  7. आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर 850 रुपये प्रतिवर्ष में 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। इन परिवारों के प्रीमियम का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
  8. इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
  9. पूर्व में संचालित महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।

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