Lucknow Authority: बिल्डरों को बड़ा झटका! लखनऊ के मोहान रोड पर अब नहीं बन सकेंगे मकान, एलडीए ने किया ये फैसला

Lucknow Development Authority: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहान रोड पर मकान नहीं बन सकेंगे। यहां हाईवे फैसिलिटी नाम से नया भू-उपयोग चिन्हित किया है। यहां आवासीय मकान और अपार्टमेंट निर्माण पर रोक रहेगी।

Lucknow Development Authority
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाईवे फैसिलिटी नाम से नया भू-उपयोग किया चिन्हित   |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • लखनऊ के मोहान रोड पर मकानों का नहीं होगा निर्माण
  • एलडीए ने हाईवे फैसिलिटी नाम से नया भू-उपयोग चिन्हित किया
  • आवासीय मकान और अपार्टमेंट निर्माण पर रहेगी रोक

Lucknow Development Authority: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने राजधानी में हाईवे फैसिलिटी नाम से नया भू-उपयोग चिन्हित किया है। इसे मास्टर प्लान 2031 में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत हाईवे फैसिलिटी भू-उपयोग की जमीनों पर अब कोई भी बिल्डर आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट नहीं बना पाएगा। खेती किसानी के लिए फार्म हाउस बनाए जा सकेंगे। एलडीए ने मोहान रोड की जमीनों का भू-उपयोग घोषित कर दिया है। आवासीय मकान और अपार्टमेंट निर्माण पर रोक रहेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बीते महीने हुई बैठक में लखनऊ के जीआईएस आधारित डिजिटल मास्टर प्लान रखा गया था, जिसे दो संशोधनों के साथ बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। 

प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार, प्राधिकरण ने शहर में पहली बार नया भू-उपयोग हाईवे फैसिलिटी शामिल की है। लखनऊ के मोहान रोड पर भू-उपयोग तय किया गया है, इसमें आवासीय कॉलोनी अपार्टमेंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहां बहुमंजिला अपार्टमेंट और एक मंजिला मकान दोनों ही नहीं बन सकेंगे। 

हाईवे फैसिलिटी में इन निर्माण पर रहेगी छूट

हालांकि इस जमीन पर फार्म हाउस बन सकेगा, जिसमें कुल कृषि रकबे के 10 प्रतिशत हिस्से में फार्म हाउस मालिक का आवास बन सकता है। इसके अतिरिक्त कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, यहां सिर्फ खेती हो सकेगी। इसके अलावा, फार्म हाउस, क्लब, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स, बस डिपो, शूटिंग रेंज, जनसुविधा केन्द्र, बैंक, एटीएम, सामुदायिक केन्द्र, बारातघर, डिस्पेंसरी, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस, वीपीओ, अनुसंधान केन्द्र, काल सेंटर, पेट्रोल पम्प, कुटीर उद्योग, मोबाइल टावर, कैंटीन रिसार्ट और दैनिक उपयोगी दुकानें बनाने पर छूट रहेगी। 

ग्रुप हाउसिंग, एकल आवास पर रहेगी पाबंदी

इस योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग और एकल आवास पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यहां कोई बिल्डर और सोसाइटी जमीन लेकर अपार्टमेंट या जमीन खरीदकर प्लाट नहीं काट पाएगा। यहां सिर्फ हाईवे फैसिलिटी में दर्ज चीजों की ही निर्माण हो सकेगा। वहीं, गाड़ियों के शोरूम, पार्ट्स की दुकानें, होटल, हॉस्टल, रैन बसेरा, अनाथालय, वृद्धावस्था केन्द्र, इंटर से लेकर विश्वविद्यालय, कांफ्रेंस हाल, बस टर्मिनल, मोटल गैराज, धर्मशाला आदि बोर्ड की मंजूरी के बाद ही खुलेंगे।

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