लाइसेंस नहीं तो जब्त होगा आपका डॉगी, गंदगी फैलाने पर मालिक पर लगेगा जुर्माना

Dog License: यूपी की राजधानी लखनऊ में डॉगी पालने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, उसका डॉगी जब्त होगा। साथ ही गंदगी फैलाते पाए जाने पर मालिक पर जुर्माना लगेगा। 28 मई से लाइसेंस जांच अभियान चलेगा।

Doggy License
प्रतीकात्मक तस्वीर  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • लखनऊ में डॉगी पालने के लिए लाइसेंस होगा जरूरी
  • गंदगी फैलाते पाए जाने पर मालिक पर लगेगा जुर्माना
  • 28 मई से चलेगा लाइसेंस जांच अभियान

अगर आपके पास डॉगी पालने का लाइसेंस नहीं है तो इसे बिना देर किए बनवा लीजिए। इसमें लापरवाही बरतने पर डॉगी जब्त हो सकता है। साथ ही टहलाने के बहाने खुले में गंदगी कराते मिलने पर जुर्माना लगेगा और लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन 28 मई से जोनवार विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है जो आठ दिन चलेगा। इसके लिए नगर निगम की टीम छह बजे से क्षेत्र में निकलेंगी। 

शहर की हर कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जो पड़ोसी से परेशान हैं क्योंकि वह रोज अपने कुत्ते को टहलाने के बहाने उनके दरवाजे पर गंदगी करा जाते हैं इसे लेकर अक्सर झगड़े भी होते हैं।

डॉगी को पार्क में कराते हैं शौच 

ऐसे लोगों को अब राहत मिल सकती है। अलीगंज सेक्टर डी में भवन सीरीज एमएस वाली लाइन में बड़ा और हरा भरा पार्क है। पार्क के चारों और व उसके आसपास रहने करीब 12 घरों में डॉगी पले हैं। ये सभी डॉगी को शौच कराने पार्क में आते हैं। ऐसे में पर्क में गंदगी रहती है।

लाइसेंस न मिला तो पांच हजार जुर्माना

संयुक्त निदेशक पशु कल्याण ने बताया कि, जिनके पास नगर निगम से जारी कुत्ता पालन का लाइसेंस नहीं हैं, उनके डॉगी को जब्त कर लिया जाएगा। यदि वह मौके पर ही जुर्माना भरकर लाइसेंस बनवाएंगे तो पांच हजार का जुर्माना लगेगा। विदेशी नस्ल के बड़े डॉगी की लाइसेंस फीस 500 रुपये, विदेशी नस्ल के छोटे डॉगी की 300 रुपये और देशी कुत्ते की 200 रुपये फीस है।

बाहर टहलाएं तो साथ ले जाएं स्कूप 

संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉ. अरविंद राव ने कहा कि, अपने डॉगी को बाहर टहलाने ले जाते हैं तो साथ में स्कूप (कुत्ते के मल को उठाने वाला साधन) भी ले जाएं। विदेशों में लोग स्कूप लेकर ही चलते हैं। जबकि यहां ऐसा नहीं करते हैं। अब ऐसे डॉगी पालने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। 
 

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