मुंबई : क्रूज ड्रग केस में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। यानी कि आर्यन खान को अभी 6 दिन और जेल में रहना होगा।एनसीबी ने आज की दलील में बताया कि आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यह बात अलग है कि आर्यन खान के वकील मे कहा कि उन्हें शर्तों के आधार पर जमानत दी जा सकती है। उनके मुवक्किल के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, लिहाजा बेल देने में किसी तरह की परेशानी नहीं है।
एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान कथित 'ड्रग तस्करी रैकेट में शामिल हैं।' वहीं, आर्यन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ और न ही उन्होंने ड्रग खरीदी या बेची। आर्यन खान 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। एनसीबी की तरफ से बांबे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी पेश की गई और वकील ने कहा कि क्यों जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत में एनसीबी की दलील
आर्यन खान के वकील की दलील
क्या है मामला
3 तीन अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर छापा मारा था। इस क्रूज पर कथित रूप से रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। इस क्रूज पर शाहरूख खान के बेटे आर्यन भी सवार थे। बाद में एनसीबी ने आर्यन सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया। बीते 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई कर रहा है। अब तक इस केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
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