Aryan Khan bail : आर्यन खान को राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई गुरुवार तक टली

Aryan Khan bail plea : स्पेशल कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। बता दें कि क्रूज ड्रग केस में अब तक करीब 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

Cruise Drug Case : Hearing on Aryan Khan bail plea in NDPS court
आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई गुरुवार तक टली
  • स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों में जमकर जिरह हुई
  • एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान साजिश का हिस्सा

मुंबई : क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एनडीपीएस कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टल गई है। इसका अर्थ यह है कि आर्यन खान को अभी ऑथर रोड जेल में ही रहना होगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ वाद प्रतिवाद किया। बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अपना जवाब दाखिल किया। एनसीबी ने अपने जवाब में कहा कि आरोपियों को यदि जमानत मिलती है तो वे बाहर जाकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि एनसीबी आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध कर सकती है। क्रूज ड्रग केस में अब तक करीब 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।  पिछले सप्ताह कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई का दावा

  1. एनसीबी ने आर्यन से सिर्फ एक बार पूछताछ की
  2. ड्रग्स की बरामदगी से आर्यन खान का लेना देना नहीं
  3. आर्यन खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ
  4. मुनमुन धमेचा से आर्यन का संबंध नहीं
  5. ज्यादातर ड्रग्स की बरामदगी दूसरे आरोपियों से हुई
  6. बयान दर्ज होने के बाद पूछताछ नहीं हुई।
  7. आर्यन दूसरे आरोपियों के साथ नहीं थे, उन्हें इनवाइट किया गया था।
  8. अरबाज ने अगर ड्रग्स ली भी तो वो साजिश नहीं।


क्या कहना है एनसीबी का
  1. विदेशों में भी लेन देन की जांच की जा रही है।
  2. ड्रग्स नहीं होने के बावजूद आर्यन खान साजिश में शामिल
  3. एक आरोपी की भूमिका दूसरे से अलग नहीं
  4. क्रूज पर आर्यन और अरबाज दोनों एक साथ थे।
  5. एनसीबी एक जिम्मेदार एजेंसी है-एएसजी
  6. यह साजिश का मामला है।

एनसीबी ने कोर्ट से मांगा वक्त

एनसीबी ने कहा कि वह आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। इस बीच, खबर यह भी है कि एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 22 अक्टूबर तक वक्त दिए जाने की मांग की है। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे और अनिल देसाई कोर्ट में मौजूद हैं और वे जमानत पर जिरह कर रहे हैं। आर्यन के वकील अमित देसाई का कहना है कि प्रतीक गाबा ने उन्हें क्रूज पर बुलाया।  

अर्जी में आर्यन ने खुद को निर्दोष बताया है

आर्यन ने अपनी अर्जी में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आर्यन का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं...।’अर्जी में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है।

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