रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोप साबित हुए तो हो सकती है 10 से 20 साल की सजा, जानिए क्या कहता है कानून

सुशांत सिंहकी मौत मामले में सीबीआई और एनसीबी जांच का सामना कर रही मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जानिए अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें कितने साल की सजा हो सकती है-

RHEA CHAKRABORTY
रिया चक्रवर्ती 

नई दिल्ली : सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को महीनों पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के द्वारा मंगलवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने व 15 करोड़ के रुपयों की मनी लॉंड्रिंग का आरोप है। इसके बाद उन पर ड्रग्स खरीदने व ड्रग्स पेडलर्स से संबंध रखने का भी आरोप है।

हालांकि रिया चक्रवर्ती ने नशीले पदार्थों का सेवन करने से इनकार किया है। उनका कहना था कि वह सुशांत सिंह की ड्रग्स की आदत छुड़वाना चाहती थी। एनसीबी ने एनडीपीएस कानून की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27 (ए), 28 और 29 के तहत कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। अगर उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो इन धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती को 10 से 20 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत नशीले पदार्थ की खेती करने, बेचने, रखने व इसका व्यापार करने पर कानून की तरफ से जेल की सजा दी जाती है। सजा अपराध के स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर किसी के पास बहुत कम मात्रा में ड्रग्स या नशीला पदार्थ पाया जाए तो उसे जुर्माना या फिर 6 माह की सजा हो सकती है। अधिकतम मात्रा में ड्रग्स के पैदावार या इसके व्यापार में शामिल रहने पर 10 साल की जेल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 

एनडीपीएस कानून की धारा 27 और धारा 8 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपनी संपत्ति अर्जित की हो तो और फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी संपत्ति स्थानांतरित कर दी हो ऐसे में भी उस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है। एनडीपीएस कानून की धारा 28 और 29 के तहत आपराधिक षड़यंत्रों और आपराधिक गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए आरोपी को दोषी करार दिया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है।

आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, हालांकि इसके बाद उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Mumbai News in Hindi (मुंबई समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।

अगली खबर