Single Use Plastic Ban In Mumbai: राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस बार बीएमसी सख्ती दिखाने की रणनीति बना रही है। बीएमसी ने 1 जून को जारी एक नोटिस के माध्यम से जनता को सचेत किया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सिंगल-यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी शामिल है।
बता दें कि अधिकारियों ने मुंबईकरों से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद करने का आग्रह किया है। हालांकि इस बार कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए बीएमसी एक खास रणनीति पर काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ही दिनों में वे रणनीति के साथ तैयार होंगे।
बीएमसी इस योजना को सख्ती से लागू करने के लिए वार्ड स्तर पर लगभग 300 अधिकारियों का एक दस्ता बनाएगी, जो प्लास्टिक के उपयोग की जांच के लिए दुकानों, बाजारों आदि का दौरा करेगा। जुलाई में प्लास्टिक बैन पर रोक लगाकर अभियान शुरू होगा। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम की धारा 9 के तहत, उल्लंघनकर्ताओं को पहले अपराध के लिए 5000 रुपये, दूसरे के लिए 10000 रुपये और इसके बाद के अपराध के लिए 25000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने के कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, बिक्री तथा भंडारण महाराष्ट्र डिग्रेडेबल और नॉन-डिग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट, 2006 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
अब मुंबई में प्लास्टिक बैग (हैंडल के साथ और बिना), प्लास्टिक डिस्पोजेबल या एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि और एक बार उपयोग के बाद फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं बैन होंगी। इसके अलावा होटलों में खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं और कप/पाउच तरल पदार्थ को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक भी अब उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। सभी प्रकार के भोजन, अनाज आदि के भंडारण और पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक रैप पर भी प्रतिबंध लगेगा।
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