Mumbai Traffic: मुंबई में अब टू व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य, नहीं माने तो होगा चालान

Mumbai Traffic Police: मुंबई में ट्रैफिक को लेकर अब नया नियम लागू होगा। इसमें दो पहिया वाहन चालक के पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को तोड़ने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह नियम 15 दिन बाद लागू हो जाएगा।

road safety laws in mumbai
मुंबई में दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य (प्रतीकात्मक तस्वीर))  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन का दिया समय, 9 जून से लागू होगा नियम
  • 500 रुपये जुर्माने के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त
  • मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब वाहन चालकों के नियम तोड़ने पर दिखाएगी सख्ती

Mumbai Traffic Police: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर टू व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 9 जून, 2022 तक सख्ती से लागू हो जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपनी अधिसूचना में यह भी कहा कि ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं और रोजाना यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं।

जानकारी के लिए बता दें सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है। बता दें कि भारत में हर साल लगभग पांच लाख लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, इनमें से कई लोगों की हेलमेट न पहनने के कारण जान चली जाती है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।

जान लें हेलमेट से जुड़े ये नियम

मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, यदि कोई सवार मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की बैलट नहीं पहनता है तो उस पर नियम 194डी एमवीए के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। इतना ही नहीं यदि कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहने या हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है तो वाहन चालक को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। दो साल पहले, केंद्र ने एक नियम लागू किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सड़क सुरक्षा की एक समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी। 

दो से अधिक सवारी होने पर जुर्माना

बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा (129) के मुताबिक चार वर्ष से अधिक की उम्र का जो भी शख्स दोपहिया वाहन पर बैठेगा, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। एक्ट की धारा (128) के मुताबिक दो पहिया वाहन चालक अपने अतिरिक्त सिर्फ एक सवारी ही बैठा सकता है। यदि दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होंगी तो जुर्माना भरना होगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है इसे लागू करने के लिए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

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