Unlock: महाराष्ट्र ने यात्रा, सरकारी ऑफिसों में अटेंडेंस पर पाबंदी में छूट दी

मुंबई समाचार
भाषा
Updated Aug 31, 2020 | 23:40 IST

आदेश के मुताबिक, सरकार ने निजी बसों-मिनी बसों और अन्य वाहन चालकों द्वारा यात्रियों की आवाजाही की भी इजाजत दे दी है। राज्य के परिवहन आयुक्त इसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेंगे।

Unlock: Maharashtra waives ban on travel, attendance at government offices
प्रतीकात्मक फोटो 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को लोगों और सामान की विभिन्न जिलों के बीच आवाजाही से पाबंदी हटा दी और अपने कार्यालयों में लोगों की उपस्थिति बढ़ाने समेत कई और राहत देते हुए कोविड-19 की वजह से राज्य में लागू सामान्य बंदी (लॉकडाउन) को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया।सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत दो सितंबर से होटल और लॉज का संचालन पूर्ण क्षमता से हो सकेगा लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और तरणताल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

पाबंदियों में यह रियायत ऐसे वक्त दी गई है जब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का बड़ी संख्या में मिलना लगातार जारी है और इसमें कोई गिरावट नजर नहीं आ रही।सरकार ने घोषणा की कि दो सितंबर से लोगों और सामान की विभिन्न जिलों के भीतर आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अब लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिये कोई अनुमति या ई-परमिट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने कहा कि जिन बाह्य शारीरिक गतिविधियों पर पूर्व में कोई पाबंदी नहीं थी वो वही रहेंगी लेकिन जिम और मंदिरों को फिर से खोले जाने का इसमें कोई जिक्र नहीं है।आगामी दो सितंबर से महाराष्ट्र सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी के 100 प्रतिशत अधिकारी कार्यालय आ सकेंगे।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, पिंपरी-चिंचवड और अन्य नगर निगमों के तहत आने वाले इलाकों में सरकारी कर्मचारी कार्यालय में कुल क्षमता के 30 प्रतिशत या न्यूनतम 30 कर्मचारी जो भी ज्यादा हो जा सकते हैं। सभी कोविड-19 हॉटस्पॉट में भी यही व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने कहा कि निजी कार्यालय अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी 30 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।

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