'महिलाओं के कपड़े धुलो, इस्त्री करो', छेड़छाड़ की ऐसी सजा! हाईकोर्ट ने जज पर लिया एक्‍शन

बिहार में निचली अदालत के एक जज ने छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह पश्‍चाताप के तौर पर गांव की महिलाओं के कपड़े धोएगा और उनकी इस्‍त्री भी करेगा।

Bihar Patna High Court restrained judge from judicial work who ordered washing, ironing clothes
'महिलाओं के कपड़े धुलो, इस्त्री करो', छेड़छाड़ की ऐसी सजा! हाईकोर्ट ने जज पर लिया एक्‍शन  |  तस्वीर साभार: BCCL

पटना : बिहार में पिछले दिनों निचली अदालत के एक जज के अजीबोगरीब आदेशों ने खूब सुर्खियां बटोरी। छेड़छाड़ के दोषी को गांव भर की महिलाओं के कपड़े धुलने और उसे प्रेस करने का आदेश देकर जज ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। अजीबोगरीब फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे इस जज के खिलाफ अब पटना हाईकोर्ट ने एक्‍शन लिया है।

पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश में अजीबोगरीब फैसलों को लेकर चर्चा में रहे जज के न्‍यायिक कार्य पर रोक लगा दी है। मामला मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का है। जज ने छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को जमानत देते समय यह अजीबोगरीब शर्त निर्धारित की थी कि वह महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्‍त्री करेगा।

पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश में मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई भी न्यायिक कार्य करने से रोक दिया है।

जज ने अपने फैसले में कुछ दिनों पहले ही छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी कई अन्‍य मामलों में इसी तरह के अटपटे आदेश जारी किए थे, जिसे देखते हुए अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया।

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