Patna : इस बार खास होगा पटना नगरीय निकाय चुनाव, मतदाताओं की सुविधा के लिए कई खास नियमों में किया गया बदलाव

Patna : 19 जुलाई को आयोग पोलिंग बूथों की सूची जारी करेगा। जिसके बाद इसपर आपत्तियां मांगी जाएंगी। वहीं वोटर लिस्टों को लेकर होने वाले दावे व आपत्तियों की सुनवाई एक अगस्त तक होगी। इसके बाद सभी आपत्तियों का निराकरण 6 अगस्त तक किया जाएगा।

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Patna : नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू  |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • मतदान केंद्र पर नहीं डाले जाएंगे एक हजार से अधिक वोट
  • 19 जुलाई को आयोग पोलिंग बूथों की सूची जारी करेगा
  • पोलिंग बूथ मतदाताओं से अधिकतम दो किमी के दायरे में ही होगा 

Patna : प्रदेश में शहर की सरकार बनाने की तैयारियां परवान पर है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता बूथों व संशोधित मतदाता सूचियों को जारी करने की तिथियों का ऐलान कर दिया है। वहीं पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या भी फिक्स कर दी है। अगले महीने यानी 29 अगस्त को वोटर लिस्टों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद नगरीय निकाय के गठन को लेकर चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जाएगा।

राज्य इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बूथों को चिन्हित करने वाले मतदाताओं की संख्या आयोग के सॉफ्टवेयर में अपलोड करने का कार्य 18 जुलाई तक होगा। इसके बाद 19 जुलाई को आयोग पोलिंग बूथों की सूची जारी करेगा। जिसके बाद इसपर आपत्तियां मांगी जाएंगी। वहीं वोटर लिस्टों को लेकर होने वाले दावे व आपत्तियों की सुनवाई एक अगस्त तक होगी। इसके बाद सभी आपत्तियों का निराकरण 6 अगस्त तक किया जाएगा। 

मतदान केंद्र पर नहीं डाले जाएंगे एक हजार से अधिक वोट 

आयोग के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 14 अगस्त तक पोलिंग बूथों की संशोधित सूचियां व मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद फिर से मतदाता केंद्रों का अनुमोदन किया जाएगा। 29 अगस्त तक मतदान केंद्रों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक हजार से अधिक वोट नहीं डाले जाएंगे। वहीं पोलिंग बूथ उस क्षेत्र के मतदाताओं से अधिकतम दो किमी के दायरे में ही होगा। 

ये भी होंगे खास नियम 

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गठित होने वाले मतदान केंद्रों को लेकर कुछ विशेष मानक तय किए हैं। जिसमें एक बिल्डिंग में अधिकतम 4 बूथ बनाए जा सकेंगे। वहीं मतदान केंद्र पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों सहित किसी भी विवादित स्थल पर नहीं बनाए जा सकेंगे। मतदान केंद्रों पर चुनाव से जुड़े अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था सहित पानी, शौचालय, शेड व रेंप की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। छोटी बस्तियों में 250 की आबादी है तो वहां पोलिंग बूथ बनाया जा सकेगा। आयोग के निर्देश के मुताबिक कोशिश यही रहे कि पोलिंग बूथ सरकारी अथवा अद्र्ध सरकारी भवन में ही गठित किए जाएं। 

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