Pune Crime News: एमएनसी की फर्जी मेल आईडी का इस्तेमाल कर आईटी इंजीनियर से ठगे 9.31 लाख, शिकायत दर्ज

Pune Crime News: एक शख्स ने फर्जी एमएनसी कंपनी ( बहुराष्ट्रीय कंपनी) की मेल आईडी का इस्तेमाल कर आईटी इंजीनियर को 9.31 लाख रुपये का चूना लगाया है। ठग ने आईटी इंजीनियर को एमएनसी कंपनी की फ्रेंचाइजी बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की है।

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आईटी इंजीनियर से शख्स ने की लाखों की ठगी  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • आईटी इंजीनियर को 9.31 लाख रुपये का चूना लगा
  • इंजीनियर को एमएनसी की फ्रेंचाइजी बेचने के नाम पर धोखाधड़ी
  • शख्स ने उसे खुद को एक एमएनसी फूड कंपनी का प्रतिनिधि बताया

Pune Crime News: पुणे में हर दिन धोखाधड़ी और ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ठगी का नया मामला सामने आया है। चिंचवड़ पुलिस ने एक आईटी इंजीनियर की शिकायत दर्ज की है। एक शख्स ने फर्जी एमएनसी कंपनी ( बहुराष्ट्रीय कंपनी) की मेल आईडी का इस्तेमाल कर आईटी इंजीनियर को 9.31 लाख रुपये का चूना लगाया है। ठग ने आईटी इंजीनियर को एमएनसी कंपनी की फ्रेंचाइजी बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की है। 

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि चिंचवाड़ के रहने वाले 37 साल के आईटी इंजीनियर ने अपनी शिकायत में कहा कि एक शख्स ने उसे खुद को एक एमएनसी फूड कंपनी का प्रतिनिधि बताया। इसके बाद उसने इंजीनियर से कंपनी की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 9.31 लाख रुपये ठग लिए।

आईटी इंजीनियर को भेजी फर्जी मेल आईडी

पुलिस ने बताया है कि पीड़ित आईटी इंजीनियर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने बीती 27 जुलाई को एमएनसी कंपनी के प्रतिनिधि को अपने सभी जरूरी दस्तावेज एक मेल आईडी के जरिए भेजे थे। हालांकि, मेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में आरोपी ने आईटी इंजीनियर को दूसरे मेल आईडी पर दस्तावेज भेजने को कहा। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने इंजीनियर से कहा था कि पंजीकरण शुल्क 1,55,500 रुपये होगा और एनओसी शुल्क के लिए अग्रिम 7,75,500 लाख रुपये देने होंगे।

बैंक खाते की जांच में जुटी पुलिस

पीड़ित ने कहा है कि आरोपी ने उसे एक बैंक खाता का नंबर दिया। जिसमें उसने 9,31,000 लाख रुपये जमा किए। वह एक महीने तक संपर्क में था। 18 जुलाई को, जब आरोपी ने फिर से लाइसेंस जारी करने के लिए 19,75,000 लाख रुपये की मांग की, तो शिकायतकर्ता ने आरोपी को मिलने के लिए बुलाया। हालांकि आरोपी मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने फोन कॉल करने बंद कर दिए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास उस बैंक के खाते का ब्योरा है, जहां शिकायतकर्ता ने आरोपी को पैसे ट्रांसफर किए थे।

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