Pune Crime News: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, फिर पुलिस कांस्टेबल पर कर दिया हमला, 5 के खिलाफ मामला दर्ज

Pune Crime News: पुणे में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पांच लोगों के कार पार्किंग के एक छोटे से विवाद पर पुलिस कांस्टेबल को बुरी तरह के पीटा है। उसके ऊपर आरोपियों ने पेवर ब्लॉक से हमला, जिससे कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है।

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पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने पर 5 के खिलाफ मामला दर्ज  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • पांच लोगों ने पुलिस कांस्टेबल पर पेवर ब्लॉक से हमला किया
  • घटना कार पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद के कारण हुई
  • आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल पर किया हमला

Pune Crime News: कभी-कभी छोटे झगड़े कब बड़ा रुप ले लेते हैं, किसी को पता नहीं होता है। कई बार ये छोटे से झगड़े लोगों को जेल तक भी पहुंचा देते हैं। ऐसी ही एक ताजी घटना पुणे के लोहगांव में धनोरी जकात नाका के पास हुई है। यहां पुलिस कांस्टेबल पर पेवर ब्लॉक से हमला करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

घटना विमंतल पुलिस थाना क्षेत्र की है। पुलिस कांस्टेबल की पहचान विमंतल थाने से जुड़े पीआर मोटे के रूप में हुई है। उसके साथ रविवार रात करीब सवा दस बजे जगद्गुरु पेट्रोल पंप के पास पांच लोगों ने मारपीट की। घटना कार पार्किंग को लेकर हुए छोटे से विवाद के कारण हुई है।

आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल पर किया हमला

पुलिस ने मामले पर कहा है कि रविवार की रात मोटे नामक शख्स ने अपनी कार खड़ी की और धनोरी जकात नाका के पास स्थित एक मीट की दुकान पर चला गया। एक आरोपी ने मोटे से अपनी कार हटाने को कहा ताकि वह अपना दोपहिया वाहन खड़ा कर सके। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोटे पर हमला कर दिया। उसे सीमेंट के पेवर ब्लॉक से पीटा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मोटे को गंभीर चोट आई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

विमंतल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भरत जाधव ने कहा है कि मोटे रविवार को अपने साप्ताहिक अवकाश पर थे। उनके बीच तीखी बहस हुई जो जिसके बाद मोटे पर हमला कर दिया गया। हमने इलाके से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं और आरोपी की पहचान की। आरोपियों के खिलाफ विमान नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा करने की सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा का हर सदस्य दोषी),  341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा), 143 (गैरकानूनी सभा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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