Pune Krishi Seva: लातूर कृषि विभाग ने आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हुए डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। जिला कृषि अधीक्षक, लातूर ने जानकारी दी है कि जो लोग कृषि सेवा केंद्र शुरू करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बहुत ही कम समय में लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। पिछले दो माह में जिले के 94 लोगों को डिजिटल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इस वर्ष से कृषि विभाग द्वारा हमारे सरकारी पोर्टल पर उर्वरक, बीज लाइसेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है।
इसके तहत गृह आधारित कृषि सेवा केंद्र धारक या नए इच्छुक पात्र लाभार्थी अब अपने सरकारी सेवा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे लाइसेंस प्राप्त सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। जिला कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधीक्षक के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर स्क्रूटनी के माध्यम से कम समय में लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तालुका कृषि अधिकारी स्तर से भौतिक प्रस्ताव भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, पिछले दो दिनों से, हमारे सरकारी सेवा पोर्टल ने नए और नए दोनों तरह के कीटनाशक लाइसेंस बेचने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
क्या है कृषि सेवा केंद्र ?
आपको बता दें कि, कृषि सेवा केंद्र वह केंद्र होता है, जहां पर किसानों की खेती से जुड़ी सारी सामग्री जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराई जाती है। एक कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है अर्थात कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्योंकि इस केंद्र में आपको खेती के लिए जरूरी कीटनाशक भी किसानों को देने होते है ऐसे में आपका पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कृषि सेवा केंद्र के लिए लाइसेंस लेने की भी जरूरत होती है।
10 प्वाइंट में जाने जरूरी बातें ?
1. कृषि सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको कृषि से जुड़ी सारी जानकारियां होनी अनिवार्य है।
2. दुकान पर रखे बीज और अन्य चीजों के बारे में आपको सही जानकारी हो।
3. अगर आप चाहे तो गांव में जाकर किसानों की समस्याओं को जानकर उसका हल निकालने में मदद कर सकते हैं।
4. कृषि सेवा केंद्र लाइसेंस के लिए योग्यता इस कृषि सेवा केंद्र के लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है।
5. अगर आप कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस लेना चाहते है तो, आपका BSc (Agri) के साथ में या सामान्य BSc में रसायन विषय के साथ होना अनिवार्य है।
6. अगर किसी के पास यह डिग्री है तो उसे खाद, कीटनाशक और बीज तीनों का लाइसेंस मिलता है।
7. अगर किसी के पास इनमें से कोई डिग्री नहीं है तो वे सिर्फ खाद और बीज का लाइसेंस लेकर अपनी दुकान अर्थात कृषि सेवा केंद्र खोल सकते है।
8. अगर आप चाहे तो किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर कृषि सेवा केंद्र खोल सकते है, जिसके पास आवश्यक डिग्री हो।
9. कई जगह पर डिप्लोमा के द्वारा भी कृषि केंद्र खोलने का लाइसेंस दिया जाता है, इसके लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर पता कर सकते है।
10. कृषी सेवा केंद्र लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डिग्री/ डिप्लोमा, दुकान के नक्शे का ब्लूप्रिंट, एनओसी (NOC) प्रमाण पत्र, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, जमीन का प्रमाणित सर्टिफिकेट दस्तावेज होने चाहिए।